उत्तर प्रदेश के नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों में कक्षों के आरक्षण के लिए 18 जनवरी तक आपत्तियां आमंत्रित की गई हैं। कक्षों के आरक्षण संबंधी अधिसूचना शनिवार 07 जनवरी, 2012 को जारी कर दी गई है। अधिसूचना की प्रति प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों को भेज दी गई है जिसका प्रत्येक जिले में व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाएगा।
यह जानकारी प्रमुख सचिव नगर विकास श्री दुर्गा शंकर मिश्र ने आज यहां दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश के सभी नगर निगम, नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों के कक्षों के आरक्षण के बारे में यह अधिसूचना 09 जनवरी 2011 तक प्रदेश के प्रत्येक जनपद में अलग-अलग प्रकाशित करा दी जाएगी। इस अधिसूचना की एक प्रति जिलाधिकारी कार्यालय तथा संबंधित नगर निकाय के सूचना पट पर भी अनिवार्य रूप से चस्पा कराई जाएगी। कक्ष आरक्षण के संबंध में आपत्तियां 18 जनवरी की शाम 05 बजे तक जिलाधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकती हैं।
श्री मिश्र ने बताया कि इन आपत्तियों के नियमानुसार निस्तारण के लिए उनका परीक्षण कर उसे मूल रूप में आपत्ति करने वाले के नाम, आपत्ति का विवरण तथा इससे संबंधित जिलाधिकारी की आख्या/संस्तुति सहित 21 जनवरी तक निदेशक स्थानीय निकाय को उपलब्ध करा दी जाएगी। उन्होंने बताया कि जिलों से प्राप्त आपत्तियों का परीक्षण कर निदेशक, स्थानीय निकाय 25 जनवरी की शाम को अपनी आख्या शासन को उपलब्ध करा देंगे।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com