आदेश की किसी धारा या अनुच्छेद का उल्लघंन दण्डनीय अपराध-जिलाधिकारी
विधान सभा निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी है, जिसके अन्तर्गत आगरा जनपद में मतदान 28 फरवरी को और मतगणना कार्य 4 मार्च 2012 को होगा। जिला मजिस्ट्रेट अजय चैहान ने शान्ति व्यवस्था और व्यवस्थित ढग से निर्वाचन सम्पन्न कराने के उद्देश्य से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह आदेश जनपद मे 5 मार्च 2012 तक लागू रहेगा । आदेश की किसी धारा या अनुच्छेद का उल्लघंन भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अन्र्तगत दण्डनीय अपराध होगा।
उन्होंने आदेश दिये है कि कोई भी व्यक्ति, प्रत्याशी या राजनैतिक दल न तो ऐसे क्रिया कलाप करेगा और न किसी को प्रेरित करेगा जो कि विभिन्न जाति, धर्म, भाषा के मतावलम्बियों के बीच तनाव एवं ईष्र्या को भडकाने का कार्य करें। कोई भी व्यक्ति, प्रत्याशी या राजनैतिक दल वोट मांगने के लिए विभिन्न जातियों एवं सम्प्रदाय के मतावलम्बियों की धार्मिक या जातिगत भावनाओं को नही भडकायेगा और न ही मन्दिर ,मस्जिद, गिरजाघर या पूजा के अन्य स्थानों को वोट मांगने के लिए अथवा चुनाव प्रचार करने के लिए मंच के रूप में प्रयोग करेगा नही धार्मिक स्थानों के परिसर में चुनावी सभा करेगा।
कोई भी व्यक्ति, प्रत्याशी या राजनैतिक दल बिना स्थानीय पुलिस व सम्बन्धित आर0 ओ0/ ए0आर0ओ0 को सभा के समय, व स्थान की सूचना दिये बगैर बिना अनुमति प्राप्त किये कोई सभा नही करेगा, तथा जुलूस भी पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना नही निकालेगा। सार्वजनिक मार्ग पर कोई न तो जाम लगाएगा और न ही अन्य कियी को जाम लगाने हेेतु प्रेरित करेगा। सार्वजनिक स्थान पर मदिरा या मादक पदार्थ का सेवन करके विचरण नही करेगा।
उन्होंने आदेश में कहा है कि आर0ओ0/ए0आर0ओ0 की अनुमति के बिना चुनाव प्रचार हेतु वाहन का प्रयोग नही करेगा। पैट्रोल पम्प संचालक बिना नम्बर के किसी भी वाहन को पैट्रोल पम्प से ईंधन नही देगा। कोई भी विभाग, पार्किंग ठेकेदार ,दुकानदार, सिनेमाघर, सार्वजनिक एवं व्यवसायिक परिसर बिना नम्बर के किसी वाहन को खडा नही होने देगा और खडे पाये जाने पर तत्काल थाने को सूचना देने में चूक नही करेगा।
उन्होंने कहा कि प्रातः 6 बजे से पूर्व और रात्रि के 10 बजे बाद लाउडस्पीकर का प्रयोग नही हो सकेगा। वाहन पर लाउडस्पीकर प्रयोग बिना पूर्वानुमति नही करेगा। कोई भी व्यक्ति का प्रत्याशी पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया में अस्त्र-शस्त्र का प्रदर्शन नही करेगा।
कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान जैसे सडक की पटरी, डिवायडकर इत्यादि बिजली,टेलीफोन आदि के खम्बो का प्रयोग ध्वज टांगने ,सूचना चिपकाने, पोस्टर लगाने, नारे लिखने आदि के लिए नही होगा। इन कार्यो के लिए किसी व्यक्ति की निजी भूमि, भवन, दीवार आदि का प्रयोग भी बिना उस व्यक्ति की लिखित अनुमति नही करेगा। प्रकाशक, मुद्रक या प्रेस का मालिक निर्वाचन से सम्बन्धित कोई भी पम्पलेट, पोस्टर या अन्य निर्वाचन से जुडी सामग्री पर प्रकाशक एवं मुद्रक का नाम व पता अनिवार्य रूप से अंकित करेगा। इसकी सूचना जिला निर्वाचन अधिकारी को दिये बिना नही छापेगा ।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
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