प्रचार हेतु वाहनों के लिए पूर्वानुमति लेना अनिवार्य-जिलाधिकारी
जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी अजय चैहान ने बताया है आदर्श आचार संहिता के दौरान प्रत्याशी द्वारा प्रचार हेतु वाहनों के लिए सम्बन्धित आर0ओ0/ए0आर0ओ0 से पूर्वानुमति लेनी होगी और भारत निर्वाचन आयोग द्वारा वाहनों के दुरूपयोग रोकने हेतु (च्तमअमदजपवद व िउपेनेम व िअमीपबसमे कनतपदह मसमबजपवदे) निर्देशों का अनुपालन कडाई से करना होगा।
निर्वाचन आयोग से प्राप्त नवीनतम आदेशों के अनुसार आदर्श आचार संहिता की अवधि में राजनैतिक दलों और प्रत्याशियों के भ्रमण के दौरान वाहनों के काफिले में दस से अधिक वाहन को अनुमति नही होगी। किसी राजनैतिक दल के नेता या प्रत्याशी प्रदत्त सुरक्षा वाहनों को इस संख्या से अलग होंगे। आयोग के स्पष्ट निर्देश है कि जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा काफिले में शामिल होने वाले इन वाहनों के नम्बर तथा उनकी पहचान आदि की सूचना संगठनों से अग्रिम रूप से प्राप्त की जायेगी ताकि काफिले में शामिल वाहनों की उचित मानीटिरिंग सुनिश्चित कराई जा सके।
जिलाधिकारी ने सभी आर0 ओ0/ए0आर0ओ0 तथा प्रभारियों को निर्देश दिये है कि आयोग से प्राप्त निर्देश को सम्बन्धितो के संज्ञान में लाते हुए कडाई से अनुपालन सुनिश्चित करायें।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
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