नियामक आयोग का प्रबन्ध निदेषक मध्यांचल व मुख्य अभियन्ता, लेसा को निर्देष
प्रकरण पर अविलम्ब कार्यवाही कर रिपोर्ट दे
लेसा प्रषासन को पीडि़त उपभोक्ताओं को देना होगा मुआवजा
उपभोक्ता परिशद अध्यक्ष ने घटना स्थल पर जाकर उपभोक्ताओं से की मुलाकात
लेसा अन्तर्गत राजाजीपुरम ई ब्लाक में विगत दिनों दर्जनो उपभोक्ताओं के यहाँ हाई बोल्टेज होने की वजह से विद्युत उपभोक्ताओं के घरो में आग लग जाने से बड़े पैमाने पर उनके बिजली उपकरण टी0बी0, फ्रिज इत्यादि घरेलू सामग्री जल गयी, के सम्बन्ध में उपभोक्ता परिशद अध्यक्ष अवधेष कुमार वर्मा द्वारा नियामक आयोग अध्यक्ष श्री राजेष अवस्थी से मिलकर उन्हें एक पत्र सौपा गया और पीडि़त उपभोक्ताओं को विद्युत वितरण संहिता-2005 के अनुसार मुआवजा दिलाये जाने की मांग की गयी है तथा मामले पर विस्तार से चर्चा की गयी। उपभोक्ता परिशद के पत्र पर श्री अरूण कुमार श्रीवास्तव सचिव, विद्युत नियामक आयोग द्वारा प्रबन्ध निदेषक, मध्यांचल सहित मुख्य अभियन्ता लेसा को स्वयं संज्ञान लेते हुए तत्काल उचित कार्यवाही के निर्देष दिये गये है तथा कृत कार्यवाही कर रिपोर्ट मांगी गयी है।
उपभोक्ता परिशद अध्यक्ष अवधेष कुमार वर्मा ने कहा कि आज मैं स्वयं राजाजीपुरम जाकर पीडि़त उपभोक्ताओं से मिला और घटना स्थल को देखा वहाँ की स्थिति देखने से प्रथमदृश्टया पूरी तरह से स्पश्ट है कि हाई बोल्टेज की वजह से उपभोक्ताओं का बडे़ पैमाने पर नुकसान हुआ है ऐसे में लेसा को मुआवजा देना ही होगा। उपभोक्ता परिशद अध्यक्ष द्वारा मुआवजा क्लाज सहित आयोग द्वारा जारी आदेष की छायाप्रति उपभोक्ताओं को दी गयी और नियमानुसार लेसा प्रषासन के यहाँ दावा किये जाने के सम्बन्ध में विस्तार से बताया गया। उपभोक्ता परिशद सभी उपभोक्ताओं को जब तक मुआवजा नहीं दिला देता तब तक वह अपने स्तर से कार्यवाही करने के लिए दृढ संकल्प है और अपना संघर्श जारी रखेगा।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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