भारत निर्वाचन आयोग ने निर्वाचनों के संचालन नियम 1961 के नियम 90 में निर्वाचन व्यय की सीमा में वृद्वि सम्बन्धी ‘‘विधि एवं न्याय मंत्रालय की अधिसूचना द्वारा सूचित किया है कि उत्तर प्रदेश राज्य में अधिकतम निर्वाचन व्यय की सीमा संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चालीस लाख रूपये और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए सोलह लाख रूपये हो गई है।
जिलाधिकारी/ जिला निर्वाचन अधिकारी अजय चैहान ने प्रभारी अधिकारी तथा सहायक प्रभारी अधिकारी निर्वाचन व्यय लेखा दिये हैं कि निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर अनुपालन सुनिश्चित करायें।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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