- राजनीतिक दलों को निर्वाचन की अधिसूचना के 7 दिनों के अन्दर अपने स्टार प्रचारकों की सूची देनी होगी: मुख्य निर्वाचन अधिकारी
- दैनिक व्यय हेतु तीन भागो युक्त विभिन्न अंगों का रजिस्टर बनाना अनिवार्य, रिटर्निंग आफिसर या निर्वाचन प्रेक्षक के निरीक्षण के लिए कम से कम तीन बार प्रस्तुत करना भी अनिवार्य होगा: उमेश सिन्हा
- अंतिम प्रकाशन के बाद 02 जनवरी से निरन्तर पुनरीक्षण की अवधि में पुनः पंजीकरण अभियान चलाया जायेगा: मुख्य निर्वाचन अधिकारी
- शपथ पत्र के नये प्रारूप में स्वयं के साथ-साथ पति/पत्नी तथा सभी आश्रितों के पैन नम्बर तथा आयकर रिटने को विवरण अवश्य देना होगा: उमेश सिन्हा
भारत निर्वाचन आयोग ने आगामी सामन्य निर्वाचन व्यय अनवीक्षण हेतु विशेष व्यवस्था करते हुये प्रत्याशियों के खर्चों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिये है। पेड न्यूज पर निगाह के लिए जिला स्तर पर कमेटियों का भी गठन किया जायेगा। राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर के राजनीतिक दलों को निर्वाचन की अधिसूचना के 7 दिनों के अन्दर अपने स्टार प्रचारकों की सूची मुख्य निर्वाचन अधिकारी तथा भारत निर्वाचन आयोग अवश्य भेजनी होगी। सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल 40 महानुभावों को स्टार कम्पेनर के रूप में नामित कर सकते है जिसकी सूची आयोग को नामांकन के अंतिम तिथि तक भेजनी होगी। स्टार प्रचारकों द्वारा प्रयोग किये जाने वाले हेलीकाॅप्टर/हवाई जहाज में यात्रा आदि का विवरण मुख्य निर्वाचन अधिकारी को यात्रा के पूर्व प्रस्तुत करना होगा। स्टार प्रचारकों को यात्रा के तीन दिनों के भीतर मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष हेलीकाॅप्टर/हवाई जहाज को किराये पर लिये जाने वाले कम्पनी का विवरण, किराया, रकम का भुगतान, यात्रा की गई क्षेत्रों का विवरण, उड़ानों की संख्या तथा यात्रियों की सूची भी प्रस्तुत करनी होगी।
उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री उमेष सिन्हा ने यह जानकारी आज राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर के राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में दी। उन्होंने बताया कि राजनीतिक दलों को विधानसभा निर्वाचन के 75 दिनों के भीतर भारत निर्वाचन आयोग को अपने निर्वाचन व्ययों का ब्यौरा भी प्रस्तुत करना होगा। उन्होंने बताया कि निर्वाचन व्यय के ब्यौरे में निर्दलीय प्रत्याशियों को दी गई एक मुश्त रकम, स्टार प्रचारकों तथा अन्य दलों के कार्यकर्ताओं की यात्रा पर व्यय, बैनरों, पोस्टरों, मंचों, कटआउट, तोरणों तथा होर्डिंग पर व्ययों पर ब्यौरा, साधारण दलों के प्रचार तथा निर्दलीय प्रत्याशियों दोनों के लिए प्रेस तथा इलेक्ट्रानिक मीडिया इत्यादि में विज्ञापन का ब्यौरा शामिल करना होगा। उन्होंने बताया कि दलों को सुसंगत फार्मों में तथा नियत समय पर चंदे की सूची भारत निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत करनी चाहिए। उन्हें अपने लेखे की लेखा-परीक्षा भी करनी चाहिए तथा अपनी आयकर विवरण को इसकी प्राप्ति एवं व्यय के ब्यौरों का उल्लेख करते हुए निर्धारित समय पर दाखिल करना होगा।
श्री सिन्हा ने बताया कि चुनावी व्यय हेतु नामांकन के कम से कम एक दिन पूर्व बैंक में प्रत्याशी को खाता खोलना आवश्यक होगा। पूर्व में संचालित बैंक खाता निर्वाचन व्यय प्रयोगगार्थ नहीं किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि बैंक खाता स्वयं या निर्वाचन एजेंट के साथ संयुक्त रूप से खोला जा सकता है। परन्तु 20 हजार रूपये या उससे अधिक धनराशि के समस्त भुगतान एकाउंट पेयी क्रास्ड चेक के द्वारा ही दिये जायेगे। उन्होंने बताया कि उम्मीदवार इलेक्शन एजेन्ट की भाॅति अलग से निर्वाचन व्यय एजेंट भी नियुक्त कर सकता है। उम्मीदवार दैनिक व्यय हेतु तीन भागो युक्त विभिन्न अंगों का रजिस्टर ही नहीं बनायेगा बल्कि उक्त रजिस्टर को कम से कम तीन बार रिटर्निंग आफिसर या निर्वाचन प्रेक्षक के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति एक रूपया प्रति पृष्ठ की दर से शुल्क जमा करके उक्त रजिस्टर के प्रति प्राप्त कर सकता है। उन्होंने बताया कि चुनाव परिणाम घोषणा के 30 दिन के अन्दर अंतिम लेखा दाखिल करना अनिवार्य होगा।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आदर्श आचार संहिता का उद्देश्य बिना भय, पक्षपात के निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न कराना है जिसमें सभी राजनीतिक दलों तथा प्रत्याशियों को समान लेबिल प्लेइंग फील्ड उपलब्ध कराना होगा। उन्होंने बताया कि चुनाव प्रचार के लिए धार्मिक स्थलों का प्रयोग वर्जित है। रैली एवं सभा के लिए प्राइवेट स्थल या प्राइवेट विद्यालयों के मैदान (विद्यालय बन्द होने की अवधि में ही) संबंधित आर0ओ0 की पूर्वानुमति से प्रयोग में लाया जा सके। उन्होंने बताया कि आयोग द्वारा नामांकन पत्र के साथ दाखिल की जाने वाले शपथ पत्र के प्रारूप में बेहतर और प्रभावी सूचना देने के लिए कुछ संशोधन किये गये है, जिसके तहत नये प्रारूप में स्वयं के साथ-साथ पति/पत्नी तथा सभी आश्रितों के पैन नम्बर तथा आयकर रिटने को विवरण अवश्य देना होगा। नये प्रारूप में अब उम्मीदवार के साथ-साथ पति/पत्नी तथा सभी आश्रितों की चल एवं अचल सम्पत्ति का विवरण, जिसमें नकदी, बैंक खाते, बाण्ड, बीमा पालिसी, ट्रस्ट, मोटर वाहन/हवाई जहाज, जेवर तथा अन्य सम्पत्तियों का विवरण भी देना होगा। उन्होंने बताया कि पोस्टर्स पर प्रकाशक/प्रेस का नाम स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिये। लगाये गये झण्डे/बैनर्स से किसी न्यायिक आदेश का उल्लंघन न हो तथा किसी वर्ग/सम्प्रदाय की भावना आहत न हो तथा किसी पड़ोसी/जन सामान्य को इससे किसी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने बताया कि किसी भी सरकारी/अर्धसरकारी परिसर/इमारत तथा किसी लोक सम्पत्ति, सार्वजनिक विद्युत व टेलीफोन पोल, सड़क के किनारे वन विभाग के पेड़, ग्राम समाज की सार्वजनिक भूमि अथवा राष्ट्रीय राजमार्गों एवं सड़कों के किनारे फुटपाथ, जो कि सरकारी भूमि के अन्तर्गत आते हैं, उन पर भी कोई राजनैतिक झण्डा/बैनर/पोस्टर/वाल राइटिंग/स्टीकर/कटआउट/स्लोगन नहीं लगाया जायेगा।
श्री सिन्हा ने बताया कि अंतिम प्रकाशन के बाद 02 जनवरी से 12 जनवरी के मध्य निरन्तर पुनरीक्षण की अवधि में पुनः पंजीकरण अभियान चलाया जायेगा। जिन जिलों में प्रथम व द्वितीय चरण में मतदान है उनमें पंजीकरण अभियान 02 से 09 जनवरी तक चलेगा। उन्होंने बताया कि दिनांक 02 से 12 जनवरी के मध्य सभी बूथ लेबिल अधिकारी घर-घर जाकर मतदाता फोटो पहचान पत्रों को वितरण करेंगे। उन्होंने बताया कि सभी मतदाताओं को आगामी 25 जनवरी तक पहचान पत्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये है। आगामी 25 जनवरी को सभी मतदान केन्द्रों तथा जिला एवं राज्य मुख्यालय पर राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर प्रथम बार मतदाता बने 18-19 आयु वर्ग के युवा मतदाताओं को बैच लगाकर सम्मानित करतें हुये शपथ दिलायी जायेगी।
बैठक में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री अवनीश कुमार शर्मा, वित्त नियंत्रक श्री रमेश चन्द्र राय, विशेष कार्याधिकारी श्री अतीक अहमद सिद्दकी एवं श्री चन्द्र मोहन मिश्रा सहित बहुजन समाज पार्टी के श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी एवं मो0 जमील अख्तर, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के श्री राजेन्द्र शर्मा, समाजवादी पार्टी के श्री राजेन्द्र चैधरी, भारतीय जनता पार्टी के प्रो0 श्याम नन्दन सिंह एवं श्री प्रशान्त कुमार अरोड़ा, भारतीय कम्युनिस्ठ पार्टी के श्री मुख्तार अहमद, राष्ट्रीय लोकदल के बाबा हरदेव सिंह, राष्ट्रीय क्रान्ति पार्टी के श्री श्रवण कुमार अवस्थी, एवं सुश्री किरण बाजपेयी सहित अन्य राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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