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आदर्श आचरण संहिता- सामान्य निर्वाचनों के दौरान मंत्रियों के दौरे के सम्बन्ध में निर्देश

Posted on 28 December 2011 by admin

निर्वाचन की घोषणा होने के उपरान्त समस्त जनपद में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गयी है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी/अपर जिलाधिकारी(नगर) अरूण प्रकाश ने बताया है कि माननीय मंत्रीगणों के भ्रमण के सम्बन्ध में भी भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देश जारी किये गये है।
निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सामान्य निर्वाचन की घोषणा के पश्चात कोई भी केन्द्र या राज्य का कोई मंत्री अपने शासकीय दौरे को निर्वाचन कार्य के साथ सम्मिलित नही करेगें और शासकीय दौरे के पश्चात् वे अपने मुख्यालय लौट आयेगें। जिलों जहां निर्वाचन हो रहा है और जहां आदर्श आचरण संहिता प्रभावी है, वहां उनकी यात्रा पूर्णतया निजी प्रकार की होगी और ऐसी यात्रा मंत्री के मुख्यालय से प्रारम्भ हो मुख्यालय पर समाप्त होगी यदि कोई मा0 मंत्री किसी शासकीय कार्य से किसी अन्य जिले में जा रहे है और रास्ते में उस जिले से होकर गुजरना है जहां निर्वाचन हो रहा है तथा आदर्श आचरण संहिता प्रभावी है तो वह उस जिले में न तो रूकेगें और न ही किसी राजनीतिक कार्य में भाग लेगें।

आचार संहिता के अनुसार जिला जहां निर्वाचन हो रहा है, के किसी भी श्रेणी के कर्मचारी को किसी मंत्री द्वारा किसी जिले में की गयी किसी बैठक में सम्मिलित होने हेतु नही बुलाया जायेगा। यथा उन जिलों में भी नही जहां निर्वाचन नही हो रहा है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि कोई कर्मचारी मा0 मंत्री के निजी भ्रमण के दौरान, जहां निर्वाचन हो रहा है, मिलेगा तो वह सम्बन्धित सेवा नियमों के दुराचरण का दोषी होगा और यदि वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 129 (1) के अन्तर्गत कोई अधिकारी है तो उसे उक्त धारा के संवैधानिक प्राविधानों के उल्लघंन का दोषी माना जायेगा और उनके खिलाफ उक्त धारा के प्राविधान में कार्यवाही की जायेगी।
मा0 मंत्री द्वारा निर्वाचन क्षेत्र में किसी निजी भ्रमण के दौरान उनकी उपस्थिति को दर्शित करने के लिए कोई बीकान लाइट लगी पायलट कार या अन्य रंग की कार प्रयुक्त नही की जायेगी। भले ही राज्य प्रशासन ने उन्हें दौरे के दौरान सशस्त्र गाई ले जाने की अनुमति दी हो।
आयोग ने यह निर्देश दिये है कि राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी जिन्हे निर्वाचन गतिविधियों के पर्यवेक्षण के साथ-साथ आदर्श आचरण संहिता को लागू करने की जिम्मेदारी सौंपी गयी है, को राज्य अथवा केन्द्रीय मंत्री के प्रस्तावित दौरे की सूचना उस जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा दी जानी चाहिए जहां निर्वाचन हो रहा है और मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा आयोग को तद्नुसार अवगत कराया जायेगा। मा0 केन्द्रीय मंत्रियों तथा अन्य राज्य सरकारों के मंत्रियों पर भी उक्त निर्देश यथावत् लागू रहेगें।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

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