भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आज चार अन्य राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2012 के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार चुनाव सात चरणों में सम्पन्न होंगे। विधानसभा चुनावों में 04, 08, 11, 15, 19, 23 तथा 28 फरवरी, 2012 को मतदान होगा। मतगणना 04 मार्च, 2012 को होगी और सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया दिनांक 09 मार्च, 2012 तक पूरी कर ली जायेगी। प्रदेश विधानसभा में कुल 403 सीटें हैं जिनमें से 85 अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित हैं।
प्रदेश की निर्वाचक नामावली का अन्तिम प्रकाशन दिनांक 2 जनवरी, 2012 को प्रकाशित किया जायेगा। प्रकाशित की जाने वाली फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली में प्रदेश में मतदाताओं की संख्या 11.19 करोड़ से बढ़कर 12.58 करोड़ हो जायेगी। फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली में मतदाताओं के फोटोग्राफ का प्रतिशत 98ः है जबकि मतदाता फोटो पहचान पत्र का प्रतिशत 98.5ः है। प्रदेश में मुख्य मतदेय स्थलों की संख्या 1,28,112 तथा मतदान केन्द्रों की संख्या 87,313 है। कई स्थानों पर मतदाताओं की संख्या बढ़ जाने के कारण सहायक मतदेय स्थल बनाये जायेंगे जिसके फलस्वरूप कुल मतदेय स्थलों की संख्या में तदनुरूप वृद्धि हो जायेगी। 18-19 वर्ष के युवा मतदाताओं की संख्या 52.53 लाख है जबकि आलेख्य प्रकाशन के समय यह संख्या लगभग 10लाख थी।
आगामी सामान्य निर्वाचन में सभी निर्वाचन क्षेत्रों में ईवीएम का प्रयोग किया जायेगा। चुनाव में प्रयोग करने के पूर्व उनका दो बार रैण्डमाइजेशन किया जायेगा। दूसरा रैण्डमाइजेशन चुनाव प्रेक्षकों और उम्मीदवारों या उनके एजेन्ट की उपस्थिति में किया जायेगा। शान्तिपूर्ण निर्वाचन सम्पन्न कराने की दृष्टि से केन्द्रीय पुलिस बल तथा अन्य राज्यों के सशस्त्र बलों को स्थानीय आवश्यकता का आंकलन करके तैनात किया जायेगा। चुनाव कार्यों का पर्यवेक्षण करने के लिये आयोग द्वारा सामान्य प्रेक्षकों की नियुक्ति की जायेगी। इसके साथ ही निर्वाचन व्यय प्रेक्षकों की भी पर्याप्त संख्या में नियुक्ति की जायेगी जो उम्मीदवारों के निर्वाचन व्यय पर पैनी नजर रखेंगे। इन प्रेक्षकों के अतिरिक्त चिन्हित किये गये मतदान केन्द्रों पर माइक्रो आब्जर्वर की भी तैनाती की जायेगी जो निर्वाचन आयोग के मार्ग निर्देशन में कार्य करेंगे।
मतदेय स्थलों पर मतदान कार्मिकों की तैनाती तीन बार डाटा रैण्डमाइजेशन के बाद की जायेगी और उन्हें निर्वाचनों हेतु पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जायेगा। प्रत्येक जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अपने जिले के लिये एक जिला निर्वाचन योजना तैयार की जायेगी। सभी महत्वपूर्ण घटनाओं की वीडियोग्राफी कराई जायेगी और इस हेतु पर्याप्त संख्या में डिजिटल और वीडियो कैमरा टीमों को लगाया जायेगा।
आदर्श आचार संहिता - विधानसभा सामान्य निर्वाचन कार्यक्रम की आयोग द्वारा घोषणा के साथ ही प्रदेश में आदर्श आचार संहिता के प्राविधान तात्कालिक प्रभाव से लागू हो गये हैं और इस आशय का पत्र प्रदेश के मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव गृह एवं नियुक्ति, सभी मण्डलायुक्तों तथा जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ-साथ सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को भेज दिया गया है। आदर्श आचार संहिता नई विधानसभा के गठन की अधिसूचना जारी होने तक प्रदेश में प्रभावी रहेगी।
प्रदेश में पहली बार आगामी सामान्य निर्वाचन में प्रत्येक पंजीकृत मतदाता को एक फोटोयुक्त वोटर पर्ची दी जायेगी जिसमें मतदाता सूची से संबंधित विवरण के साथ-साथ पोलिंग स्टेशन तथा मतदान की तिथि का भी उल्लेख होगा। उम्मीदवारों, राजनैतिक दलों और जन सामान्य की सुविधा के लिये मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में एक काल सेन्टर पहले से ही स्थापित है जिसका निःशुल्क नम्बर 1800 180 1950 है। प्रत्येक जिले में भी काल सेन्टर/कन्ट्रोल रूम की स्थापना की गयी है। काल सेन्टर पर शिकायतें दर्ज करने वाले व्यक्तियों ाके एसएमएस के माध्यम से शिकायत के संबंध में सूचित किया जायेगा।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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