जिलाधिकारी अजय चैहान ने आदेश दिये है कि जनपद में कोई भी जिला स्तरीय अधिकारी जिलाधिकारी की अनुमति के बिना मुख्यालय नही छोडेगा। उन्होंने निर्देश दिये है कि नगर मजिस्ट्रेट, समस्त अपर नगर मजिस्ट्रेट, उप जिलाधिकारी सदर/तहसील सदर अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र अपर जिलाधिकारी (नगर) के माध्यम से और अन्य उप जिलाधिकारी एवं तहसीलदार प्रार्थना पत्र अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) के माध्यम से अवकाश स्वीकृति हेतु पत्र प्रेषित करेगें। उन्होंने सचेत किया है कि अवकाश स्वीकृति की पुष्टि होने पर ही अधिकारी मुख्यालय छोड सकेगें।
उन्होंने बताया है कि यह देखने में आया है कि जनपद में तैनात कुछ जिला स्तरीय अधिकारी जिलाधिकारी के संज्ञान में लाये बिना सक्षम अधिकारी से अवकाश स्वीकृत कराकर मुख्यालय छोड कर चले जाते है। इसी प्रकार तहसीदार अपने उप-जिलाधिकारी के स्तर से ही अवकाश स्वीकृत कराकर अवकाश पर चले जाते है। यह प्रक्रिया उचित नही है।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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