केन्द्र सरकार द्वारा लागू किया गया फूड सेफ्टी एण्ड स्टैन्डर्ड एक्ट (एफएसएसए) की बारिकियों को समझाने का प्रयास जिलाधिकारी ऐ0 के0 सिह राठौर ने व्यापार उघोग संगठन उ0 प्र0 की जिला इकाई द्वारा आयोजित गोष्ठी को अग्रवाल धर्मशाला रेलवेगंज कार्यशाला का शुभारम्भ करते हुई कही। डीएम ऐ0के0 सिह राठौर ने कि एफएसएसए के नियमो का पालन हर हाल मे जरूरी है खाघ पान की शुद्वता निश्चित करना और उनका सही स्वरूप मे ग्राहक के पास पहुचे यही उद्देश्य है, व्यापारी लाभ जरूर उठाये तथा मिलावट मानवता के विरूद्व होगी। ये भी सोचना चाहिये कि इसी मे व्यापारी का हित है । सिटी मजिस्ट्रेट लालमणि मिश्रा ने कहा कि समाज मे व्याप्त बीमारियो का देनदाता व्यापारी न बने ऐसा होने पर मानवता से अपराध करना होगा। खाघ निरीक्षक अमित प्रकाश वर्मा ने कहा कि एक्ट मे सर्विसलान्स की व्यवस्था है कितनी मिलावट है किस एक्ट के तहत आर्थिक दन्ड देने का प्रावधान बनता है जानमाल की सजा का भी एक्ट मे प्रावधान रखा गया है। सिगल विन्डो व्यवस्था पर सारी समस्या एक ही जगह पर सुनी जायेगी। सेक्शन 26 मे व्यापारी स्वतः अपनी व्यवस्था ठीक करे । उन्होने कहा बारह लाख के टर्नओवर पर फार्म बी की महत्वा समझाई व्यापारी एक हजार जमा करके स्वतः अपना नमूना जांच हेतु भेज सकता है। फार्म 5 ऐ का महत्व समझाया व्यापार संगठन के कार्यशाला मे पवन जैन, बालकिशन जिन्दल, सुमन जैन, अचल अग्रवाल, नरेश गोयल आदि शामिल रहे।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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