उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री सुश्री मायावती ने राज्य कर्मचारियों व निगम कर्मचारियों के हितों में दूरगामी एवं अतिमहत्वपूर्ण निर्णय लिया है। राज्य कर्मचारियों के सेवा सम्बन्धी प्रकरणों के तहत एस0सी0पी0 की व्यवस्था को और स्पष्ट करने और आकर्षक बनाये जाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है।
निर्णय के अनुसार वर्तमान में 10 वर्ष, 18 वर्ष एवं 26 वर्ष की सेवा के स्थान पर 10 वर्ष, 16 वर्ष एवं 26 वर्ष की सेवा पर क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य कराये जायेंगे।
ए0सी0पी0 की अनुमन्यता में ग्रेड वेतन रूपये 2000 को इग्नोर किये जाने के निर्णय के फलस्वरूप ग्रेड वेतन 1800 रूपये के कार्मिकों को द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन पर ग्रेड वेतन 2000 रूपये के स्थान पर 2400 रूपये ग्रेड वेतन एवं 1900 रूपये ग्रेड वेतन के कार्मिकों को प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में 2000 रूपये ग्रेड वेतन के स्थान पर 2400 रूपये का ग्रेड वेतन अनुमन्य हो जायेगा।
नाॅन फंक्शनल वेतनमान को इग्नोर किये जाने के फलस्वरूप सम्बन्धित कार्मिकों को वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में उससे अगला ग्रेड वेतन अनुमन्य होगा। 5400 रूपये ग्रेड वेतन एवं इससे उच्च ग्रेड वेतन के अधिकारियों को ए0सी0पी0 का लाभ अनुमन्य कराये जाने में विद्यमान अस्पष्टता का निराकरण किया गया, जिसके फलस्वरूप इस श्रेणी के कार्मिकों को ए0सी0पी0 का लाभ सुगमता से प्राप्त हो सकेगा।
ए0सी0पी0 की व्यवस्था के कारण कनिष्ठ के सापेक्ष वरिष्ठ कार्मिक का वेतन कम निर्धारित होने की विसंगति का निराकरण किया गया हैै, जिसके फलस्वरूप यह विसंगति समाप्त हो जाएगी।
इसी प्रकार लिपकीय संवर्ग से अन्य संवर्ग के पदों पर पदोन्नति की पूर्व व्यवस्था, जिसे वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर समाप्त कर दिया गया था, को पुनः बहाल करने का निर्णय लिया गया है।
लिपकीय संवर्ग में वेतन समिति (2008) की संस्तुतियां लागू किये जाने के पूर्व के ग्रेड वेतन रूपये 2800 पे वरिष्ठ सहायक के पदों पर ग्रेड वेतन 4200 रूपये एवं तद्क्रम में ग्रेड वेतन 4200 रूपये के प्रशासनिक अधिकारी के पदों पर 4600 रूपये ग्रेड वेतन अनुमन्य किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय से लिपकीय संवर्ग के बहुसंख्यक कार्मिक लाभान्वित होंगे। इस फैसले से राज्य सरकार पर लगभग 555 करोड़ रूपये का अतिरिक्त भार आने का अनुमान है।
इसी प्रकार सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो की परिधि में आने वाले सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के नियमित पूर्णकालिक कार्मिकों की अधिवर्षता आयु 58 वर्ष से 60 वर्ष की गयी।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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