कृषि विश्वविद्यालयों के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को ग्रेच्युटी सहित सेवानिवृत्तिक सुविधा अनुमन्य कराने का निर्णय
मंत्रि-परिषद ने आज कृषि विश्वविद्यालयों में शासन द्वारा अनुमोदित/स्वीकृत पदों पर स्थायी, पूर्णकालिक एवं नियमित रूप से विधिवत चयनित एवं नियुक्त समस्त शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को 58 वर्ष की वय प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होने के पूर्व अनुमन्य विकल्प चुनने की सुविधा समाप्त करते हुए, 60 वर्ष की आयु पर अधिवर्षता पर सेवानिवृत्त होनेे की दशा में उन्हें ग्रेच्युटी सहित सेवानिवृत्तिक सुविधा अनुमन्य कराये जाने का निर्णय लिया है। मंत्रि-परिषद द्वारा लिये गये इस निर्णय के क्रम में 19 दिसम्बर, 1984 में जारी शासनादेश में तद्नुसार संशोधन करने की भी अनुमति प्रदान कर दी गयी है।
ज्ञातव्य है कि प्रदेश में नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फैजाबाद, चन्द्रशेखर कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर, सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मेरठ एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, बांदा के कर्मचारी राज्य सरकार के इस निर्णय से लाभान्वित होंगे।
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उ0प्र0 ड्रग्स एवं फार्मास्यूटिकल्स कम्पनी लिमिटेड, लखनऊ के पुनर्वासन का निर्णय
मंत्रि-परिषद ने बोर्ड फार इण्डस्ट्रियल एण्ड फाइनेन्शियल रीकन्सट्रक्शन (बी0आई0एफ0आर0) द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में उ0प्र0 ड्रग्स एवं फार्मास्यूटिकल्स कम्पनी लिमिटेड (यू0पी0डी0पी0एल0) लखनऊ के पुनर्वासन सम्बन्धी प्रस्ताव पर निर्णय लेते हुए मंजूरी प्रदान कर दी है।
लिये गये निर्णय के अनुसार वित्तीय वर्ष 2011-12 से प्रारम्भ कर वित्तीय वर्ष 2013-14 तक प्रत्येक वर्ष 50 करोड़ रुपये की औषधियों का क्रयादेश तथा उस क्रयादेश के सापेक्ष औषधियों की आपूर्ति हेतु प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में 10 करोड़ रुपये का रोलिंग एडवांस स्वीकृत किया जायेगा। इस धनराशि को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में समायोजित किया जा सकेगा। इसके अलावा कम्पनी की रुग्ण स्थिति, बी0आई0एफ0आर0 के निर्देशों तथा सुसंगत प्रावधानों के दृष्टिगत पूर्व में स्थगित बकाये की 441.72 लाख रुपये की धनराशि को 31 मार्च, 2016 तक आस्थगित करने का भी निर्णय लिया गया है। इसी के साथ वर्तमान में यू0पी0डी0पी0एल0 में कार्यरत मानव संसाधनों को वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप तर्कसंगत सीमा तक कम करने के उद्देश्य से सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1 द्वारा जारी शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुरूप स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लागू करने का भी निर्णय लिया गया है।
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उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की अध्यक्ष एवं सदस्य के पद पर जनहित में संविदा के आधार पर नियुक्ति प्रदान किये जाने का निर्णय
राज्य सरकार ने उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की अध्यक्ष एवं सदस्य के पद पर जनहित में संविदा के आधार पर नियुक्ति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया है। इस आशय के प्रस्ताव को मंत्रि-परिषद ने आज अनुमोदित कर दिया है।
राज्य सरकार ने पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के प्रस्ताव को औचित्य पूर्ण पाते हुए शासनादेश दिनांक 02 दिसम्बर, 2008 के प्रस्तर 1.1 में एक बाद परन्तुक रखते हुए यह निर्णय लिया है कि ‘‘परन्तु कोई ऐसा अध्यक्ष अथवा सदस्य जो अपनी अधिवर्षता आयु प्राप्त कर सेवानिवृत्त हो रहा है, किन्तु उसका कार्यकाल 03 वर्ष अथवा उससे कम रहा हो, को राज्य सरकार जनहित में अधिकतम 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक के लिए संविदा के आधार पर नियुक्ति प्रदान कर सकती है।’’
उल्लेखनीय है कि उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड में सीधी भर्ती एवं प्रोन्नति के अनेक अधियाचन प्राप्त हुए हैं। बोर्ड द्वारा प्राथमिकताएं निर्धारित करते हुए इस पर कार्यवाही की जा रही है। बोर्ड के अत्यधिक कार्यभार एवं उसके समय से निस्तारण की दृष्टि से योग्य एवं अनुभवी अधिकारियांे के सेवाओं का लाभ उठाने हेतु यह निर्णय लिया गया है कि उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड में कार्य की महत्ता को देखते हुए सेवानिवृत्त अनुभवी पुलिस अधिकारी संविदा के आधार पर नियुक्त किया जाए।
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उ0प्र0 के कृषि विभाग आशुलिपिक सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली 2011 को प्रख्यापित करने का निर्णय
राज्य सरकार ने उ0प्र0 के कृषि विभाग आशुलिपिक सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली 2011 को प्रख्यापित करने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है।
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उ0प्र0 सचिवालय लेखा कर्मचारीवर्ग सेवा नियमावली, 1993 में संशोधन
राज्य सरकार ने उ0प्र0 सचिवालय लेखा कर्मचारीवर्ग सेवा (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2011 में संशोधित करने का निर्णय लिया है। इस आशय के प्रस्ताव को आज मंत्रि-परिषद की बैठक में मंजूरी प्रदान की गई।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
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