- आगामी 25 जनवरी को मतदाता दिवस के अवसर पर प्रत्येक जनपद पर निर्वाचन कार्यों से सम्बन्धित फोटो प्रदर्षनी भी लगवायी जाय तथा भव्य कार्यक्रम कराकर नये मतदाताओं को शपथ दिलाते हुये मतदाता परिचय पत्र भी उपलब्ध कराये जायेंगे: उमेष सिन्हा
- आगामी 30 नम्वबर एवं 1 दिसम्बर को निर्वाचन आयोग जनपद आगरा में प्रदेष के चुनाव कार्यों की समीक्षा करेगा: मुख्य निर्वाचन अधिकारी
- चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को अपने निर्वाचन व्यय के लिए एक अलग खाता खोलना आवष्यक होगा: उमेष सिन्हा
- उम्मीदवार अपने निर्वाचन व्यय हेतु 20 हजार से अधिक की धनराषि का भुगतान नगद नहीं बल्कि व्यक्ति अथवा फर्म को चैक द्वारा करेगा: मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तर प्र देष के मु ख्य निर्वा चन अधिकारी श्री उमेष सिन्हा ने निर्दे ष दिये कि पात्र व्यक्तियो ं को मतदाता परिचय पत्र निःषु ल्क सम्बन्धित व्यक्ति के आवास पर उपलब्ध कराया जाये। पहचान पत्र उपलब्ध कराने के लिए किसी भी व्यक्ति को कोई भी धनराषि नहीं देनी है। यदि किसी भी व्यक्ति से मतदाता परिचय पत्र के लिए शु ल्क वसू लने की शिकायत मिली तो सम्बन्धित अधिकारी एवं कर्म चारी के विरूद्ध कठोर कार्य वाही की जायेगी। उन्होंने कहा कि आगामी 25 जनवरी को मतदाता दिवस के अवसर पर भव्य कार्य क्रम कराकर नये मतदाताओं को शपथ दिलाते हु ये मतदाता परिचय पत्र उपलब्ध कराये जाये। उन्होंने कहा कि मतदाता दिवस के अवसर पर प्र त्येक जनपद पर निर्वा चन कार्यो ं से सम्बन्धित फोटो प्र दर्ष नी भी लगवायी जाये। उन्होंने बताया कि निर्वा चक नामावली, फोटो पहचान पत्र, स्वीप, विभिन्न सांख्यिकीय तथा निर्वा चन सम्बन्धी सूचनाओं के समयबद्ध प्र ेषण औ र अनु श्रवण हेतु मु ख्य निर्वा चन कार्या लय के अधिकारियों को मण्डलवार जिम्मेदारी दी गई है।
श्री सिन्हा आज अपने कार्या लय के सभागार में अपर जिला निर्वा चन अधिकारियों के साथ बैठक कर निर्वा चन कार्यो ं की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने बताया कि आगामी 30 नम्वबर एवं 1 दिसम्बर को निर्वा चन आयोग जनपद आगरा में प्र दे ष के चु नाव कार्यो ं की समीक्षा करेगा। उन्होंने बताया कि निर्वा चन आयोग के निर्दे षानु सार आगामी विधान सभा निर्वा चन में चु नाव लड़ने वाले प्र त्ये क उम्मीदवार को अपने निर्वा चन व्यय के लिए एक अलग खाता बैंक या पोस्ट आॅफिस में खोलना आवष्यक होगा। उन्होंने कहा कि इस खाते से उम्मीदवार को अपने निर्वा चन व्यय हे तु 20 हजार से अधिक की धनराषि का भु गतान नगद करने की छू ट नहीं दी जायेगी। उन्होंने कहा कि इस धनराषि से अधिक का भुगतान किसी व्यक्ति अथवा फर्म को चैक द्वारा ही उम्मीदवार द्वारा किया जायेगा। उन्होंने बताया कि उम्मीदवार को उक्त खाते में विधान सभा निर्वा चन हेतु निर्धा रित व्यय सीमा 16 लाख से अधिक की धनराषि जमा करने की छू ट भी नहीं दी जायेगी।
मु ख्य निर्वा चन अधिकारी ने अपर जिला निर्वा चन अधिकारियों को यह भी निर्दे ष दिये कि निर्वा चन कार्य मे ं लगे डाटा इन्ट्र ी आॅपरे टरो का भु गतान समय से सु निष्चित कराया जाये। उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण निर्वा चन कार्यो ं की वीडियोंग्र ाफी भी आवष्यकता अनु सार करवायी जाये ताकि भविष्य में आवष्यकता पड़ ने पर प्र माण के रूप में प्र स्तु त किया जा सके। उन्होंने कहा कि मतदाता परिचय पत्र में त्रु टियों के सु धार की कार्य वाही निरन्तर चलती रहेगी।
उन्होंने कहा कि अभी तक जितने भी आवेदन प्र ाप्त हु ए है उनका परीक्षण कराकर यथाशीध्र मतदाता परिचय पत्र उपलब्ध कराने का कार्य यु द्ध स्तर पर कराया जाये ।
बैठक में अपर मु ख्य निर्वा चन अधिकारी श्री मृ त्युंजय कु मार नारायण एवं उप मु ख्य निर्वा चन अधिकारी श्री अवनीष शर्मा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी गण उपस्थित थे।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
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