Categorized | लखनऊ.

मंत्रिपरिषद ने उ0प्र0 अपार्टमेन्ट अधिनियम 2010 में विहित उपबन्धों के अनुपालन हेतु नियम एवं आदर्श उपविधि बनाये जाने की स्वीकृति प्रदान की

Posted on 15 November 2011 by admin

मंत्रिपरिषद की बैठक में उत्तर प्रदेश अपार्टमेन्ट (निर्माण, स्वामित्व और अनुरक्षण का संवर्धन) अधिनियम 2010 में विहित उपबन्धों के अनुपालन हेतु नियम एवं आदर्श उपविधि बनाये जाने हेतु अनुमति प्रदान कर दी गयी है।
प्रस्तावित अपार्टमेन्ट आॅनरशिप रूल्स में व्यवस्था की गयी है कि अधिनियम की धारा-12(1) के अंतर्गत प्रमोटर द्वारा योजना के अनुमोदन की तिथि के 12 माह के अन्दर सक्षम प्राधिकारी के समक्ष निर्धारित प्रपत्र - ए में घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा। भवन के निर्माण/निर्माणाधीन होने के संबंध में, इस नियम के लागू होने की तिथि से 90 दिन के अन्दर प्रमोटर द्वारा घोषणा पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। इसी प्रकार प्रस्तावित नियम 3 के अन्तर्गत घोषणा के प्रस्तुत कर देने के उपरान्त उसमें संशोधन, लिपिकीय/अंकीय अथवा स्वाभाविक त्रुटियों के कारण अथवा भवन की स्वीकृत योजना में संशोधन के फलस्वरूप अथवा किसी अन्य न्यायसंगत कारण से हो सकेगा। परन्तु इस प्रकार का संशोधन भवन उपविधियों, स्वीकृत भवन मानचित्र अथवा अनुबन्धीय दायित्वों के विरूद्ध नहीं होना चाहिए। तद्नुसार नियम-4 के अंतर्गत आवश्यक प्राविधान किये गये हैं।
इसके अलावा अपार्टमेन्ट से सम्बन्धित बोर्ड के बहुमत से निर्णय होने के बाद अध्यक्ष अथवा उसका अधिकृत प्रतिनिधि सक्षम प्राधिकारी के समक्ष यथास्थिति प्रमोटर/अपार्टमेन्ट स्वामी के विरूद्ध कार्यवाही की अनुमति हेतु लिखित शिकायत अधिनियम की धारा-25(4) के अंतर्गत कर सकता है। तत्पश्चात सक्षम प्राधिकारी यथास्थिति अपार्टमेन्ट स्वामी/प्रमोटर को नोटिस जारी कर सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए यथोचित आदेश पारित करेगा। इसकेे उपरान्त ही संबंधित अपार्टमेन्ट स्वामी/प्रमोटर के विरूद्ध कार्यवाही के संबंध में न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया जा सकेगा।
अधिनियम की धारा-10 के अंतर्गत वांछित अनुबन्ध अपार्टमेन्ट को गिफ्ट, विनियम, क्रय एवं लीज आदि से प्राप्त करने की स्थिति में अपार्टमेन्ट स्वामी द्वारा निर्धारित प्रपत्र-बी में अनुबन्ध निष्पादित किया जायेगा। यह अनुबन्ध अपार्टमेन्ट प्राप्त करने के 30 दिन के अन्दर निष्पादित करना अनिवार्य होगा।
मंत्रिपरिषद ने अधिनियम की धारा-14(6) के तहत माॅडल बाॅयलाॅज बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। इसके तहत प्रस्तावित माॅडल बाॅयलाॅज में अपार्टमेन्ट स्वामियों के संघ के उद्देश्य, संघ के सदस्य, संघ के पदाधिकारियों के निर्वाचन की प्रक्रिया, संघ के अधिकार एवं कर्तव्य, संघ की बैठकों के संचालन की प्रक्रिया निर्धारित की गयी है। बाॅयलाॅज के अध्याय-4 में संघ के प्रबन्धन की प्रक्रिया का प्राविधान किया गया है तथा अध्याय-5 में अपार्टमेन्ट स्वामियों के दायित्वों यथा-अनुरक्षण एवं मरम्मत, अपार्टमेन्ट का हस्तान्तरण, अपार्टमेन्ट के उपयोग, साझा क्षेत्रों एवं सुविधाओं तथा सीमित साझा क्षेत्रों एवं सुविधाओं के उपयोग, प्रवेश का अधिकार, आचरण के नियम, आगन्तुकों/मेहमानों के कार्य व्यवहार तथा नियम विरूद्ध गतिविधियों का प्राविधान किया गया है। प्रस्तावित माॅडल बाॅयलाॅज के अध्याय-6 में संघ के कोष एवं उसके संचालन आदि के सम्बन्ध में प्राविधान किये गये हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Advertise Here

Advertise Here

 

November 2024
M T W T F S S
« Sep    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
-->









 Type in