किसी व्यक्ति द्वारा गलत घोषणा देकर दो स्थानों पर नाम सम्मिलित कराने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा-31 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकती है। इसी प्रकार से एक से अधिक मतदाता फोटो पहचान पत्र रखना भी अवैधानिक है। जिलाधिकारी अजय चैहान ने यह जानकारी देते हुए बताया है कि मतदाता को एक बार फोटो पहचान पत्र जारी होने पर वह सभी जगह वैध होगा भले ही सम्बन्धित मतदाता ने अपना निवास स्थान बदल दिया हो या मतदाता के रूप में किसी अन्य स्थान पर पंजीकृत हुआ है।
उन्होंने स्पष्ट किया है कि यदि किसी मतदाता को एक बार मतदाता फोटो पहचान पत्र जारी हो जाता है तो उसे निवास परिर्वतन के कारण दूसरा पहचान पत्र जारी नही किया जायेगा। यदि मतदाता अपना नया पता सम्मिलित कराने हेतु दूसरा पहचान पत्र चाहता है तो पुराना पहचान पत्र उससे वापस लेकर तथा निर्धारित धनराशि लेकर डुप्लीेकेट फोटो पहचान पत्र जारी किया जायेगा।
उन्होंने ऐसे सभी मतदाताओं से अपील की है कि वह मतदाता सूची में अपना नाम चैक कर लें और उनके पास यदि एक से अधिक मतदाता फोटो पहचान पत्र हैं, वह उन्हें सम्बन्धित उप जिलाधिकारी/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में नियमानुसार वापस कर दें।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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