Categorized | आगरा

एक से अधिक मतदाता पहचान पत्र रखना अवैधानिक-जिलाधिकारी

Posted on 15 November 2011 by admin

किसी व्यक्ति द्वारा गलत घोषणा देकर दो स्थानों पर नाम सम्मिलित कराने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा-31 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकती है। इसी प्रकार से एक से अधिक मतदाता फोटो पहचान पत्र रखना भी अवैधानिक है। जिलाधिकारी अजय चैहान ने यह जानकारी देते हुए बताया है कि मतदाता को एक बार फोटो पहचान पत्र जारी होने पर वह सभी जगह वैध होगा भले ही सम्बन्धित मतदाता ने अपना निवास स्थान बदल दिया हो या मतदाता के रूप में किसी अन्य स्थान पर पंजीकृत हुआ है।
उन्होंने स्पष्ट किया है कि यदि किसी मतदाता को एक बार मतदाता फोटो पहचान पत्र जारी हो जाता है तो उसे निवास परिर्वतन के कारण दूसरा पहचान पत्र जारी नही किया जायेगा। यदि मतदाता अपना नया पता सम्मिलित कराने हेतु दूसरा पहचान पत्र चाहता है तो पुराना पहचान पत्र उससे वापस लेकर तथा निर्धारित धनराशि लेकर डुप्लीेकेट फोटो पहचान पत्र जारी किया जायेगा।
उन्होंने ऐसे सभी मतदाताओं से अपील की है कि वह मतदाता सूची में अपना नाम चैक कर लें और उनके पास यदि एक से अधिक मतदाता फोटो पहचान पत्र हैं, वह उन्हें सम्बन्धित उप जिलाधिकारी/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में नियमानुसार वापस कर दें।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Advertise Here

Advertise Here

 

November 2024
M T W T F S S
« Sep    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
-->









 Type in