उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री माननीया सुश्री मायावती जी की अध्यक्षता में आज यहां सम्पन्न मंत्रिपरिषद् की बैठक में उ0प्र0 बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 1981 के नियम संख्या 8, 14, 27 एवं 29 में संशोधन करने का निर्णय लिया है। उल्लेखनीय है कि नियम 8 शैक्षणिक अर्हता, नियम 14 रिक्तियों का अवधारण एवं सूची तैयार करने, नियम 27 अध्यापकों द्वारा निष्पादित किये जाने वाले कर्तव्यों तथा नियम 29 अधिवर्षता की आयु से संबंधित है।
गौरतलब है कि राज्य सरकार ने उ0प्र0 निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 लागू कर दी है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अधीन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा शिक्षकों की भर्ती हेतु अर्हताओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गये हैं। इसके अलावा शिक्षकों की भर्ती के पूर्व, अध्यापक पात्रता परीक्षा (टी0ई0टी0) कराये जाने की अनिवार्यता भी रखी गयी है। राज्य सरकार द्वारा उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद को अध्यापक पात्रता परीक्षा आयोजित कराये जाने हेतु अधिकृत किया गया है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा प्राविधानित मानकों के अनुरूप उ0प्र0 बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 1981 के नियम 8, 14, 27 एवं 29 में मंत्रिपरिषद ने संशोधन करने का निर्णय लिया।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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