राज्य बिजली नियामक आयोग ने एक बार फिर से बिजली वितरण संहिता 05 के मुवावजा धराओं के साथ जन सेवा गारंटी विनियम 2011 को जारी कर दिया जिसमें बिजली विभाग के उपभोक्ता बिजली विभाग पर अपने दायित्यों पर जागरुप हो जायेंगे अब अगर उपभोक्ता को कोई नुकसान होगाा तो उपभोक्ता बिजली विभाग पर हरजाने का दावा करेगाा ये कड़ाई से नियम लागू कर दिया गया है लेकिन ये समय ही बतायेगाा की यह कितना कामयाब होगा लाइन उर्जाना लाइन फाल्ट ट्रांसफार्मर की खराबी से अक्सर बिजली खराब हो जाती है तो आपका बिल भी कम आना चाहिये। विभाग स्वंम उसको घटाकर कम कर देगा। अब आयोग कुछ फेर बदलकर नये नियमों में इसे पेश कर दिया है वर्ष 06 में वर्ष 05 के बिजली वितरण नियमों को लागू किया था नये नियमों में 2011 में जन सेवा गारन्टी विनियम का सुधरा रुप प्रस्तुत करके लागू किया जिसमें कहा गया है हर काम का समय तय है काम न होने पर अब जुर्माना देना होगा विनियम 2011 में कनेक्शन की अवधि शहरी क्षेत्र में निश्चित है घरेलू कनेक्शन 4 किलो वाट तक का 1 सप्ताह में मिल जाना चाहिये ग्रामीध क्षेत्रों में समय सीमा 10 दिन में निश्चित की गयी है वही लोकल फाल्ट पर जुर्माना तय है 4 घण्टें की अवधि में 50 रु0 10 घण्टे की अवधि में 100 रु0 13 घण्टे की अवधि में ये जुर्माना 150रु0 होगा। राज्य नियामत बोर्ड ने कानून बनाकर लागू तो कर दिया परन्तु आदेशो का पालन बिजली विभाग कहाफं तक कार पायेगा । ये समय बतायेगा अभियन्ता एम0के अहिरवार ने कहा आदेश अभी मिला नहीं है जब मिलेगा तब इसे लागू कर देगें
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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