रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक आतिशबाजी- पटाखों का प्रयोग नही
जिलाधिकारी अजय चैहान ने नागरिको से अपील की है कि दीपावली के अवसर पर पटाखों आदि के प्रयोग से वायु एवं ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के सम्बन्ध में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अनुपालन करें । उन्होंने बताया कि सायं 6 बजे से रात्रि 10 बजे की अवधि को छोडकर पटाखें/ आतिशबाजी के प्रयोग की अनुज्ञा नही दी जायेगी और रात्रि 10 बजे से प्रातः 7 बजे की अवधि में आतिशबाजी/ पटाखों का प्रयोग नही किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि शान्त क्षेत्र में किसी समय पटाखें नही छोडे जायेगें। शान्त क्षेत्र अस्पताल, शैक्षिक संस्थान, न्यायालय, धार्मिक स्थल या सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषित अन्य किसी क्षेत्र से 100 मीटर की परिधि का क्षेत्रफल होगा।
जिलाधिकारी ने आदेश दिये है कि उ0प्र0 प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड, पुलिस व प्रशासन की टीम द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक 19 अक्टूबर तथा 26 अक्टूबर 2011 को आगरा शहर के प्रमुख स्थानों पर ध्वनि प्रदूषण की जांच सुनिश्चित की जाये।
आदेश में कहा गया है कि पटाखों के फटने स्थान से चार मीटर की दूरी पर 125 डी.बी.(ए.आई.) अथवा 145 डी.बी. (सी.) से अधिक ध्वनि तीव्रता उत्पन्न करने वाले पटाखों का उत्पादन एवं विक्रय निषिद्व किया जाये। श्रेणी युक्त एकल पटाखों (संयुक्त पटाखो) के मामलों में उपरोक्त सीमा 5 लाॅग 10 एन डेसीबल तक कम की जाए, जहाॅ एन एक साथ संयुक्त पटंाखो की संख्या है।
जिलाधिकारी ने संदर्भित शासनादेश की प्रति भेजकर जिला विद्यालय निरीक्षक को आदेश दिए है कि शासनादेश के अनुसार जनपद के समस्त विद्यालयों के स्कूली बच्चों में दीपावली के अवसर पर पटाखों आदि के प्रयोग से ध्वनि वायू प्रदूषण तथा पर्यावरणीय जन जागरूकता हेतु समुचित प्रचार प्रसार की कार्यवाही सुनिश्चित कराये। उन्होंन कहा कि बच्चों को SAY NO TO CRACKERS (पटाखे नही चाहिए) का नारा बुलन्द करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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