अपर जिलाधिकारी(ना0 आ0) जे.पी. तिवारी ने बताया है कि उपभोक्ताओं को घरेलू कुकिंग गैस सुगमतापूर्वक उपलब्ध कराये जाने तथा घरेलू कुकिंग गैस व्यवसायिक कार्यो में प्रयोग की रोकथाम के उद्देश्य से दिनांक 18-10-2011 से दिनांक 31-10-2011 तक होटल, हलवाई, रेस्टोरेन्ट, ढावे, मैरिज होम, आदि व्यवसायिक प्रतिष्ठानों एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानों तथा वाहनों में घरेलू गैस के उपयोग की चैकिंग का एक विशेष अभियान 2000 के प्राविधानों के अनुसार व्यवसायिक कार्यो में घरेलू गैस का प्रयोग किया जाना प्रतिबन्धित है एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है ।
उन्होंने जनपद के समस्त होटल, हलवाई, रेस्टोरेन्ट, ढावे, मैरिज होम, आदि व्यावसायिक प्रतिष्ठानों एवं समस्त औद्योगिक प्रतिष्ठानों/वाहनों में किसी भी दशा में घरेलू गैस सिलेण्डरों का प्रयोग न करके केवल कौमर्शियल गैस सिलेण्डरों का ही उपयोग करें। यदि चैकिंग के दौरान कोई भी व्यवसायी अपने औद्योगिक/व्यावसायिक प्रतिष्ठान जैसे होटल, हलवाई, रेस्टोरेन्ट, ढावे, शादी विवाह आदि अन्य आयोजनों, मैरिज होम्स एवं वाहनों आदि में घरेलू गैस सिलेण्डरों का प्रयोग करता पाया जाता है तो उसके व्यावसायिक स्थल पर पाये गये घरेलू गैस सिलेण्डरों को जब्त करते हुए उसके विरूद्व आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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