जिला फोरम प्रथम तथा द्वितीय हेतु थाना वार कार्यक्षेत्र विभाजित
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोम उ0प्र0 के निबन्धक द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 12 के अनुसार प्रस्तुत किये जाने वाले सभी परिवाद दायर करने हेतु तात्कालिक प्रभाव से कार्य क्षेत्र का विभाजन कर दिया गया है। अब इस कार्यक्षेत्र के अनुसार सम्बन्धित जिला फोरम में बाद दायर किये जायेगें।
उन्होंने बताया कि जिला कि जिला आगरा का सीमावर्ती क्षेत्राधिकार थानो के अनुसार प्रथक प्रथक जिला फोरमों के जिला फोरम प्रथम एवं द्वितीय आगरा के मध्य कार्य क्षेत्र को निर्धारण उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 24बी के अन्तर्गत किया गया है।
इस आदेश के अनुसार जिला फोरम प्रथम आगरा के अन्तर्गत थाना कोतवाली, एम.एम.गेट, पर्यटन थाना, नाई मण्डी, छत्ता, मन्टोला, एत्मादौला, हरी पर्वत न्यू आगरा, सिकन्दरा, लोहामण्डी, शाहगंज , जगदीश पुरा, सदर बाजार, ताजगंज, रकाबगंज, महिला थाना, एत्मादपुर, खन्दौली, बरहन तथा अछनेरा थाना सम्मिलित किया गया है।
जिला फोरम द्वितीय आगरा के अन्तर्गत थाना मलपुरा, फतेहपुर सीकरी, कागारौल, खेरागढ ,जगनेर, सैंया, इरादतनगर, बसई जगनेर, फतेहाबाद, डौकी, शमशाबाद, निबोहरा, बाह, बासौनी, जैतपुर, खेरागढ, चित्राहाट, पिनाहट , बसई अरेला, मंसुखपुरा तथा पिंडौरा सम्मिलित है।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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