ऽ पूर्व निर्गत लाइसेंस धारकों को भी परिवर्तित कराना होगा लाइसेंस
ऽ व्यवसायी लाइसेंस संबंधी आवेदन पत्र विभागीय वेबसाइट से कर सकते हैं डाउन लोड
उत्तर प्रदेश में गत 05 अगस्त, 2011 से नया खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 लागू कर दिया गया है, जिसके फलस्वरूप खाद्य पदार्थों से संबंधित पी0एफ0ए0 एक्ट सहित पूर्व प्रचलित 8 अधिनियम/आदेश निरसित हो गये हैं। नये अधिनियम के अंतर्गत सक्षम अधिकारी से लाइसेंस/पंजीकरण प्राप्त किये बिना कोई भी खाद्य व्यवसाय संचालित करना एक दण्डनीय अपराध है।
यह जानकारी आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन श्रीमती अर्चना अग्रवाल ने दी है। उन्होंने बताया कि नये खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत खाद्य व्यवसाय के लिये लाइसेंस/पंजीकरण प्राप्त करना लाजमी है। बिना लाइसेंस के व्यवसाय करना दण्डनीय अपराध है। उन्होंने बताया कि जिन खाद्य व्यवसायियों को पूर्व प्रचलित अधिनियमों/आदेशों के तहत लाइसेंस निर्गत किये गये हैं, उन्हें भी गत 05 अगस्त से एक वर्ष की अवधि के अंदर नयी व्यवस्था के तहत बिना कोई फीस जमा किये लाइसेंस/पंजीकरण परिवर्तित कराना होगा। उन्होंने बताया कि जिन प्रकरणों में पूर्व में कोई अवधि अंकित नहीं है, उन्हें भी इसी अवधि में फीस देकर लाइसेंस/पंजीकरण परिवर्तित कराना होगा।
श्रीमती अग्रवाल ने बताया कि लाइसेंस एवं पंजीकरण परिवर्तित करने संबंधी आवेदन पत्र फार्म-बी/फार्म-ए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की वेबसाइट किंण्नचण्दपबण्पद से डाउनलोड कर सकते हैं या जिलाधिकारी के नियंत्रणाधीन अभिहित अधिकारी कार्यालय से भी प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि 05 अगस्त, 2011 के बाद नया व्यवसाय करने वाले खाद्य व्यवसायी भी अपना आवेदन पत्र दे सकते हैं। उन्होंने बताया कि समस्त वांछित संलग्नकों सहित पूर्ण आवेदन पत्र अभिहित अधिकारी के कार्यालय में जमा करने पर खाद्य व्यवसायी को प्रारम्भ में आवेदन आई0डी0 नम्बर दिया जायेगा, तत्पश्चात नियमानुसार 60 दिनों के अंदर लाइसेंस प्रदान किया जायेगा।
उन्होंने बताया कि लाइसेंस निर्गत करने संबंधी समस्त कार्य अभिहित अधिकारी के कार्यालय से सम्पादित किये जा रहे है, जो भी खाद्य व्यवसायी लाइसेंस/पंजीकरण परिवर्तित कराना चाहते हों या नये लाइसेंस लेना चाहते हों वे अपने जनपद के अभिहित अधिकारी के कार्यालय में आवेदन पत्र जमा कर प्राप्त कर सकते हैं।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
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