29 सितम्बर तक बनवायें पहचान पत्र: डीएम

Posted on 19 September 2011 by admin

spn-03मतदाताओं में मतदान की जागरूकता बढ़ाने तथा छूटे मतदाताओं का फोटो युक्त मतदाता पहचान पत्र बनाने हेतु अर्हता 1 जनवरी 2012 के आधार पर निर्वाचन नामावलियों का संक्षिप्त पुनरीक्षण के क्रम में गत दिवस जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता मंे विकास भवन सभाकक्ष में गठित वीप कमेटी की बैठक सम्पन्न हुई। जिसमें सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी सहित डिग्री काॅलेज इंटर काॅलेज के प्राचार्यगण, स्वैच्छिक संस्थाओं के प्रतिनिधि, पत्रकार, समाज सेवी, जिला स्तरीय अधिकारीगण आदि मौजूद थे।
बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार जनपद के 18-19 वर्ष के मतदाताओं की संख्या मंे अपेक्षित वृद्धि नहीं हुई है। इसी प्रकार जनपद की महिला मतदाताओं की संख्या मंे कमी की दर को देखते हुए यह आवश्यक है कि इनकी संख्या मंे वृद्धि की जा सकती है। पुरुषों की संख्या में अनुपात में वृद्धि हो सकती है। छात्र-छात्राओं के पंजीकरण हेतु बैठक मंे उपस्थित सभी डिग्री काॅलेजों तथा इण्टर काॅलेजों के प्राचार्यों से आग्रह किया कि वे इस पुनीत कार्य के लिए बच्चों को त्वरित एवं प्रभावी ढंग से जागरूक करें और निर्वाचक नामावली मंे नाम दर्ज करने के लिए प्रारूप 6 मतदाता सूची के नाम कटवाने के लिए प्रारूप 7 एवं किसी अशुद्ध प्रविष्टि के लिए प्रारूप 8 और स्थान परिवर्तन के लिए प्रारूप-8 ‘क’ तथा यदि किसी मतदाता का नाम निर्वाचक नामावली मंे है तथा फोटो नहीं है तो प्रारूप 001 बी भरवाया जाये। जिला निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि 29 सितम्बर को मतदान स्थलों पर बीएलओ द्वारा सूची प्रकाशित की जायेगी। जिसमें वहां के मतदातागण अपने नामों को देख सकते हैं अगर उसमंे किसी का नाम छूट जाता है तो वह अपना नाम जुड़वाने या त्रुटि को शुद्ध कराने हेतु प्रारूपों को भर करके अपने-अपने क्षेत्र मंे सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को 29 अक्टूबर तक दे सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि नये मतदाताओं के पंजीकरण के लिए 1 जनवरी, 2012 तक 18 वर्ष का होना आवश्यक है।  नये पंजीकरण हेतु जन्म तिथि प्रमाण पत्र पता तथा ब्लैक एण्ड व्हाइट पास पोर्ट साइज का फोटो होना आवश्यक है। श्री रिणवा ने यह भी स्पष्ट करते हुए कहा कि जिन नये मतदाताओं के जन्म तिथि का रिकार्ड नहीं है उन्हें अपने माता पिता द्वारा एक प्रमाण पत्र देना होगा कि वह 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देश दिया गया है कि आगामी 07 और 10 अक्टूबर को जिले की सभी ग्राम सभाओं तथा स्थानीय निकाय के वार्डाें में सूची को जनता/मतदाताओं के सामने पढ़कर सुनाया जायेगा ताकि कोई भी मतदाता पंजीकरण से छूट न जाये।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

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