जिला पूर्ति अधिकारी आगरा ने जनपद-आगरा के समस्त उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि वह सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत ए0पी0एल0 योजना हेतु आवंटित गेहॅू (रेगूलर एवं विशेष तदर्थ अतिरिक्त) का वितरण ए0पी0एल कार्ड धारकों को 10 किग्रा गेहॅू प्रति राशन कार्ड की दर से प्रतिमाह दिया जाना सुनिश्चित करें। यदि किसी उचित दर विक्रेता द्वारा 10 किग्रा गेहॅू से कम मात्रा किसी भी कार्ड धारक को वितरित की जायेगी, तो सम्बन्धित उचित दर विक्रेता के विरूद्व दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। उक्त गेहॅू का विक्रय मूल्य रू0 06.60 प्रति किग्रा निर्धारित है।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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