बाराबंकी के कु0 मोहिनी प्रकरण में नामजद अभियुक्त गिरफ्तार

Posted on 05 September 2011 by admin

इस घटना के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जायेगी
अभियुक्त बी0एस0पी0 का कार्यकर्ता या पदाधिकारी नहीं

प्रदेश के विशेष पुलिस महानिदेशक (कानून-व्यवस्था) श्री बृजलाल ने जनपद बाराबंकी के ग्राम सिहाली थाना फतेेहपुर में कु0 मोहिनी द्वारा आग लगा लिये जाने की घटना की जानकारी देते हुए बताया कि इस घटना में नामजद अभियुक्त मो0 असलम को सिहानी गेट जनपद गाजियाबाद पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। जनपद बाराबंकी पुलिस अभियुक्त को बाराबंकी लाने के लिए गजियाबाद के लिए रवाना हो गई है। उन्होंने बताया कि सिविल अस्पताल लखनऊ में उपचार हेतु भर्ती कु0 मोहिनी की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। उन्होंने कहा कि इस घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ विधि सम्मत प्रभावी कार्यवाही की जायेगी।
विशेष पुलिस महानिदेशक आज यहां पुलिस मुख्यालय में मीडिया को इस घटना के बारे में जानकारी दे रहे थे। उन्होंने बताया कि मीडिया में इस आशय का समाचार आया है कि कु0 मोहिनी के साथ छेड़छाड़ की घटना हुई किन्तु उसने अपने साथ छेड़छाड़ की बात न तो प्रथम सूचना रिपोर्ट में और न ही मजिस्ट्रेट के सामने दिये गये बयान में ही कही है। उन्होंने कहा कि मो0 असलम के संबंध में सूचना प्राप्त हुई है कि वह बी0एस0पी0 का कार्यकर्ता या पदाधिकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया गया है यदि छेड़छाड़ संबंधी कोई घटना हुई है तो उसकी तहरीर लेकर अभियोग पंजीकृत कर विवेचना की जायेगी।
श्री बृजलाल ने घटनाक्रम की विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 02 सितम्बर, 2011 को अपराह्न 03 बजकर 55 मिनट पर श्री सदन रावत पुत्र स्व0 शत्रुधन लाल निवासी सिहाली, थाना फतेहपुर, बाराबंकी द्वारा थाना फतेहपुर पर सूचना दी गई कि उसकी मौसेरी बहन मोहिनी उर्फ मन्नी (उम्र 16 वर्ष) को उसके गांव के जिला पंचायत सदस्य/प्रधान पति मो0 असलम पुत्र लल्लन ने मारा पीटा व गाली दिया, जिससे क्षुब्ध होकर उसने मिट्टी का तेल डालकर आग लगा ली। सूचना पर थाना फतेहपुर पर मु0अ0सं0 687/11 धारा-323/504/504 भादवि एवं 3(1)10 अनुसूचित जाति/जनजाति का अभियोग पंजीकृत किया गया। पीड़िता कु0 मोहिनी को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, फतेहपुर ले जाया गया जहां से वह रिफर होकर वर्तमान में सिविल अस्पताल, लखनऊ में चिकित्सारत है।
विशेष पुलिस महानिदेशक ने बताया कि इस घटना की सूचना प्राप्त होने पर सम्बन्धित अधिकारियों सहित पुलिस अधीक्षक बाराबंकी द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। प्रकरण की छानबीन करने पर प्रथम दृष्टया पाया गया कि ग्राम सिहाली निवासी बजरंगी उर्फ हनोमान लोध व उसकी पत्नी रानी के मध्य विवाद चल रहा था। पूछताछ में बताया गया कि बजरंगी की औरत रानी अपने पति के साथ न रहकर गांव के दूसरे अन्य घरों में रहती थी। यह भी प्रकाश में आया कि वह उसी गांव के हंसराज नामक व्यक्ति तथा अन्य लोगों के अतिरिक्त मोहिनी उर्फ मन्नी के घर भी रहती थी। पति-पत्नी के विवाद को सुलझाने की मध्यस्थता के उद्देश्य से गांव में दिनांक 29.08.2011 को पंचायत बुलाई गई।
श्री बृजलाल ने बताया कि पंचायत में रानी से यह कहा गया कि वह या तो अपने पति के साथ रहे अथवा अपने मायके में रहे, गांव में किसी अन्य के घर न रहे। इस बात का मोहिनी उर्फ मन्नी ने प्रतिरोध करते हुए कहा कि रानी के बारे में वह निर्णय करने वाले कौन होते है, रानी की जहां इच्छा होगी, वहां रहेगी। इसी नोक-झोक के मध्य मो0 असलम ने मोहिनी को थप्पड़ मार दिया जिससे क्षुब्ध होकर मोहिनी वहां से चली गई। कुछ देर पश्चात कु0 मोहिनी ने अपने घर से लगभग 700 मीटर की दूरी पर नहर के किनारे स्वयं को आग लगा लिया था।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

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