ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से जनपद में आम आदमी बीमा योजना लागू है, जिसके अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के सभी भूमिहीन परिवारों के 18 से 59 वर्ष के सदस्यों को लिया जाता है किन्तु परिवार के मुखिया को ही बीमा प्रदान किया जाता है और यदि मुखिया की उम्र 59 वर्ष से अधिक होती है तो उस परिवार के मुख्य आय अर्जित करने वाले समदस्य का बीमा कराया जाता है। उक्त कथन जिलाधिकारी ने एक भेंटवार्ता में कहे।
उन्होंने बताया कि योजना के अन्तर्गत आवृत्त व्यक्ति को काई भी प्रीमियम का भुगतान केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। बीमा का आवरण प्राकृतिक मृत्यु की दशा में रूपए तीस हजार तथा दुर्घटनावश मृत्यु की दशा में रूपए 75 हजार होती है। पूर्ण तथा अपंग होने की दशा में भी उसे रूपए 75 हजार मिलता है किन्तु आंशिक अपंगता की दशा में यह राशि 37500 रूपए ही देय है।
जिलाधिकारी ने कहा कि इसके अतिरिक्त योजना के अन्तर्गत लाभान्वित परिवार के दो बच्चों को जो कक्षा 9 से 12 तक अध्ययनरत है को रूपए सौ प्रति माह कि दर से छमाही छात्रवृत्ति देने का प्राविधान है। उन्होंने कहा कि जनपद के कुल 29 हजार ग्रामीण क्षेत्र के भूमिहीन परिवार इस योजना द्वारा लाभान्वित हो रहे है। उन्होंने कहा कि तहसील स्तर पर तहसीलदार तथा विकास खण्ड स्तर पर खण्ड विकास अधिकारी अपने क्षेत्र में योजना केो क्रियान्वित करने के जिम्मेदार है।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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