विकास खंड भरावन के ऐराकाकेमऊ गांव पंचायत के विकास कार्यो में गबन के आरोपी ग्राम पंचायात अधिकारी से रिकवरी का आदेश डीपीआरओं ने दिया हैं जांच मंे ग्राम पंचायत अधिकारी 5.93 लाख का गबन सामने आया। डीपीआरओ दयाशंकर ने धनराशि को 15 दिन के अंदर जमा करने का आदेश दिया। नोटिस देकर जबाव मांगा गया है। कि धनराशि न जमा करने पर क्यों न वसूली की कार्यवाही की जाए। ग्राम विकास पंचायत ऐराकाकेमऊ के विकास कार्यो मंे वित्तीय वर्ष 2010.11 फर्जी बाउचरों ग्राम निधि का रूपया का फर्जी वाड़ा सामने आया था खुलासें के बाद वित्तीय और प्रशासनिक अधिकारी का पद समाप्त कर दिया गया था। ग्राम पंचायत अधिकारी की संलिप्तता पर 11 अपै्रल 2010 से 31 अक्टूबर 2010 तक विकास कार्यो में हेराफेरी की शिकायत की पीआरडी रामासरे सैनी और अनुदेशक तकनीकी डीआरडीए मनोज शर्मा ने की थी जिसमंे ग्राम निधि प्रथम राज्य वित्त मनरेगा से लाखों रूपए गबन का आरोप सिद्ध हुआ था। ग्राम प्रधान निर्मला देवी ने ग्राम पंचायत अधिकारी विजय कुमार दोषी पाए गए। प्रधान और सचिव ने ग्राम निधि खाते से 3.24 लाख, 96.806 रूपए व्यय किए जिसमंे 2.27194 का दुरूपयोग किया। मनरेगा में 15.34667 रूपए निकाले परंतु 5.74846 रूपए का केवल उपयेाग किया। 9.59821 रूपए का कोई भी उपयोग नहीं सिद्ध हुआ इस प्रकार रिकवरी का आदेश ग्राम प्रधान द्वारा भी किया जा सकता हैं। परंतु डीएम द्वारा अभी और जांच करने की संभावना व्यक्त की जा रही है। इस लिए वसूली स्थगित की गई।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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