अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम एक्स कैडर ने दुराचार के आरोपी को सात वर्ष की कठोर कैद से दण्डित किया है। मामला थाना गौरीगंज अन्तर्गत निवासी गूजर टोला के सगीर अहमद पुत्र जब्बार ने 21अक्टूबर.09 थाने पर रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि 15 सितम्बर 2009 को दिन में दो बजे अभियुक्त मो. कलाम, फुल्लू उर्फ आमिर, अनिल उर्फ सब्बीर निवासी गूजर टोला थाना गौरीगंज ने उसकी नाबालिक लडकी (शीमा काल्पनिक नाम) केा बहका फुसलाकर भगा ले गया। लडकी को भगा कर ले जाते समय गांव के ही सुल्तान व मकबूल ने देखा था। घटना के 10 दिन बाद मुल्जिमानों ने उसकी लडकी को गांव के पास छोड दिया। लडकी ने अपने बयान में पुलिस केा बताया कि अभियुक्त गंण उसे गाव से दिल्ली भगा कर ले गये थे ,जहा ंपर कटटे की नोक पर उसके साथ बुरा काम करते थे। जब वह विरोध करती थी उसे व उसके परिवार वालो को जान से मारने की धमकी देते थे।
मामले की विवेचना गौरीगंज पुलिस द्वारा की गयी थी और अभियुक्त मो. कलाम,फुल्लू उर्फ आमिल उर्फ सब्बीर के विरूद्व पुलिस न्यायालय में बहंका फुसलाकर भगा लेजाने तथा दुराचार करने के आरोप में आरोप पत्र उक्त लोगेां के विरूद्व प्रेषित किया। न्यायालय में विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाहों को पेश किया गया। सभी गवाहो ंने घटना का समर्थन किया। बचाव पक्ष की ओर से उसके अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि सभी अभियुक्त गंण निर्दोष है लडकी बालिग थी उसे किसी ने बहका फुसला कर भगाया नही, और न ही उसकी इच्छा के विरूद्व उसके साथ कोई दुराचार किया गया है। अभियुक्त के अधिवक्ता केा जोर दार विरोध अभियेाजन पक्ष द्वारा किया गया। शासकीय अधिवक्ता ने न्यायालय के समक्ष अपने बहंस में कहा कि अभियुक्त गंण द्वारा नाबालिग के साथ कट्टे के बल पर दुराचार किया गया है, जो कि धोर अपराध है और अभियुक्त गंण केा कड़ी से कड़ी सजा दी जाय। दोनो पक्षो की बहस सुनने के बाद और पत्रावली के अवलोकन के बाद प्रथम अपर सत्र. न्यायाधीश एक्स कैडर ने अभियुक्त मो. कलाम केा दुराचार के आरेाप में सात वर्ष की कठोर कैद तथा तीन हजार रूपये अर्थदण्ड के से तथा फुल्लू उर्फ आमिर तथा अनिल उर्फ सब्बीर को नाबालिग लडकी केा बहका फुसलाकर भगा ले जाने के आरेाप में पांच वर्ष की कठोर कैद और दो हजार रूपये अर्थ दण्ड से दण्डित किया है।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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