अधिकारी जनहित गारन्टी अधिनियम का कड़ाई से करें अनुपालन: डीएम

Posted on 12 August 2011 by admin

विभिन्न विभागों द्वारा प्रदान की जा रही लोक सेवाओं को सुगमता एवं समय सीमा के अन्तर्गत उपलब्ध कराये जाने का हर सम्भव प्रयास किया जायेगा। उक्त आषय की जानकारी जिलाधिकारी नवदीप रिणवा ने दी। उन्होंने कहा कि सेवाओं हेतु जन सामान्य को भी जागरूक होने की आवष्यकता है। श्री रिणवा ने बताया कि षासन द्वारा विभिन्न विभागों की सेवाओं को निष्चित समय पर उपलब्ध कराये जाने हेतु जनहित गारण्टी अध्यादेष लागू किया गया है, जिसके अनुसार राजस्व विभाग से सम्बन्धित सेवाएं जाति प्रमाण, आय प्रमाण पत्र तथा किसान बही जो कि तहसीलदार द्वारा निर्गत किये जायेंगे, जिसकी समय सीमा 20 कार्य दिवस है। इसके प्रथम अपीलीय अधिकारी सम्बन्धित उप जिलाधिकारी तथा द्वितीय अपीलीय अधिकारी जिलाधिकारी है। निवास प्रमाण पत्र के लिए प्रथम अपीलीय अधिकारी जिलाधिकारी व द्वितीय अपीलीय अधिकारी मण्डलायुक्त होंगे। भूमि का अविवादित नामान्तरण तहसीलदार द्वारा 45 दिन में तथा किसान बही तहसीलदार द्वारा 30 दिन मंे जारी किया जायेगा। जिसके अपीलीय उप जिलाधिकारी व जिलाधिकारी है। नगर पालिका परिशद/पंचायतों के अन्तर्गत बनाये जाने वाले जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र 45 दिन के अन्दर निर्गत किये जायेंगे। उनके विरूद्ध अपील उप जिलाधिकारी, जिलाधिकारी के यहां की जायेगी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किये जाने वाले विकलांगता प्रमाण पत्र मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा 60 दिन के अन्दर निर्गत किया जायेगा उनके खिलाफ अपर निदेषक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा मण्डलायुक्त के यहंा अपील की जायेगी। खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा जारी किये जाने वाले राषन कार्ड 30 दिनों के अन्दर जारी किये जायेंगे। नगरीय क्षेत्र के लिए इनके अपीलीय अधिकारी जिलाधिकारी व मण्डलायुक्त तथा ग्रामीण क्षेत्र के लिए अपीलीय अधिकारी उप जिलाधिकारी व जिलाधिकारी होंगे। जिलाधिकारी ने सम्बन्धित अधिकारियों को कड़े निर्देष दिये हैें कि वे अध्यादेष के अनुसार निष्चित समय सीमा के अन्दर प्रमाण पत्र आदि जारी करना सुनिष्चित करें, जिससे कि आम जन लाभान्वित हो सकें। किसी भी प्रकार की लापरवाही पाये जाने पर सम्बन्धित अधिकारी के विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

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