कलाकृति अधिनियम बनाकर ऐतिहासिक वस्तुओं का रजिस्ट्रेशनःगौड

Posted on 30 July 2011 by admin

जनपद के रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने पुरावशेष एवं बहुमूल्य कलाकृति फैजाबाद क्षेत्र तुलसी स्मारक, अयोध्या को लेकर रजिस्टेªशन के किये जाने के उपरान्त धारक को प्रमाणित छायाप्रति के साथ प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा। निर्यात, व्यापार बिनियमित करने पुरावशेषों  की तस्करी कपट पूर्ण संव्यहार के निवारण के लिये लागू किया गया है।

उक्त बातें रजिस्ट्रेशन अधिकारी डा. ए0पी0 गौड़ ने प्रेस विज्ञप्ति से मिली जानकारी के अनुसार बताया कि वस्तुएं धारकों के पास ही रहेगी और उसकी सुरक्षा का दायित्व भी उन्हीं का होगा। कलाकृति अधिनियम 1972 के अन्तर्गत कम से कम 100 वर्ष प्राचीन कला व शिल्पकारी, भवन या गुफा से प्राप्त कोई वस्तु, ऐतिहासिक महत्व कोई ऐसी वस्तु जिसे केन्द्र सरकार ने अधिनियम के प्रयोजनार्थ पुरावशेष घोषित किया है, कहा है कि 75 वर्षो से विद्यमान चित्रित पाण्डुलिपि का रजिस्टेशन धारा 14 के अन्तर्गत किये जाने का प्रा्रविधान है। डा0 गौड ने कहा कि कोई पुरावशेष एंव बहुमूल्य कलाकृति फैजाबाद क्षेत्र, तुलसी स्मारक भवन,अयोध्या,फैजाबाद से दूरभाष 9415140460 पर सम्पर्क कर सकता है।

कलाकृतिंया जिनमें प्रधानतः मूर्तिया,चित्रित पाण्डुलिपियों का रजिस्ट्रेशन किये जाने हेतु क्वाटर साइज मंे तीन प्रतियंो में छायाचित्र के साथ रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तुलसी स्मारक भवन,अयेाध्या,फैजाबाद प्रस्तुत कर प्रमाण पत्र उपलब्ध करायें, निर्यात व्यापार विनियमित  कर सकते हैं। डा0 गौड ने कहा है कि इस अधिनियम के सहयोग से हम अपने धरोहर व सम्पदा को सुरक्षित रखने का प्रयास कर सकते है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

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