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ग्रुप हाउसिंग को प्रोत्साहित करने हेतु क्रय योग्य एफ0ए0आर0 नीति में संशोधन

Posted on 27 July 2011 by admin

उत्तर प्रदेश की माननीया मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी की अध्यक्षता में आज यहां सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में महायोजना/भवन उपविधि के अन्तर्गत घनतत्व, भू-आच्छादन एवं तल क्षेत्रफल अनुपात (एफ0ए0आर0) के निर्धारण विषयक नीति में संशोधन की अनुमति प्रदान कर दी गयी है।

ज्ञातव्य है कि शहरीकरण के बढ़ते दबाव के दृष्टिगत कृषि-योग्य भूमि के संरक्षण एवं एफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग को प्रोत्साहित करने हेतु क्रय-योग्य एफ0ए0आर0 की नीति संशोधन करने का निर्णय लिया गया है। किसी भूखण्ड के कुल क्षेत्रफल से भवन के कुल तल क्षेत्रफल को विभाजित करने से प्राप्त भागफल एफ0ए0आर0 कहलाता है। तत्सम्बन्धी नीति 09 मार्च, 1999 तदोपरान्त 25.09.2008 को अधिसूचित की गयी थी। अब शुल्क की गणना हेु 9.3.99 के फार्मूले को पुनसर््थापित किया गया है, जिसके अनुसार शुल्क की गणना सीधे क्रय योग्य एफ0ए0आर0 के स्थान पर उसके लिए वांछित अनुपातिक भूमि के आधार पर की जायेगी।

मंत्रिपरिषद के निर्णय अनुसार अब वाणिज्यक, कार्यालय/संस्थागत तथा ग्रुप हाउसिंग में जहां नीलामी हुई है, वहां नीलामी की दर अथवा प्राधिकरण का वर्तमान सेक्टर रेट, दोनों में जो अधिक हो, के आधार पर गणना की जाएगी। जहां नीलामी नहीं हुई है तथा प्राधिकरण का सेक्टर रेट जिलाधिकारी के सर्किल रेट से कम हो, वहां दोनों रेट के योग के 1/2 पर गणना की जाएगी। जहां प्राधिकरण का सेक्टर रेट, जिलाधिकारी के सर्किल रेट से अधिक हो, वहां प्राधिकरण के सेक्टर रेट पर गणना की जाएगी।

इसी प्रकार सामुदायिक सुविधाओं के लिए प्राधिकरण के वर्तमान सेक्टर रेट पर और जहां उक्त रेट उपलब्ध नहीं है, वहां जिलाधिकारी के वर्तमान सर्किल रेट पर गणना की जाएगी। क्रय योग्य एफ0ए0आर0 की अनुमति तकनीकी समिति की संस्तुति के आधार पर उपाध्यक्ष/आवास आयुक्त के स्तर से देय होगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

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