योजना के तहत अनुदान की व्यवस्था
लाभार्थी किसानों में कम से कम 25 प्रतिशत कृषक अनुसूचित जाति/जनजाति के होंगे
उत्तर प्रदेश की माननीया मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी की अध्यक्षता में आज यहाॅ सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में वर्ष 2011-12 में प्रदेश में धान, मक्का एवं बाजरा के संकर बीजों के उपयोग को बढ़ावा देने की योजना को स्वीकृति प्रदान की गयी। योजना के तहत अनुदान की व्यवस्था की गयी है।
वर्तमान में धान, मक्का एवं बाजरा के संकर बीजों की बहुत प्रजातियाॅ ऐसी है जो सामान्य उन्नत प्रजातियों के बीजों की अपेक्षा सवा से डेढ गुना अधिक उत्पादन दे रही है। मंत्रिपरिषद ने धान, मक्का एवं बाजरा के उत्पादन/ उत्पादकता में बढ़ोत्तरी किये जाने तथा कृषकों की आय में वृद्वि किये जाने हेतु इन फसलों के संकर बीजों से अधिकाधिक आच्छादन कराये जाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया है।
मंत्रिपरिषद के फैसले के अनुसार संकर धान के प्रमाणित/टुथफुल बीज, जिनकी कृषकों में अच्छी मांग/लोकप्रियता हो तथा भारत सरकार द्वारा अधिसूचित हो, पर प्रदेश सरकार द्वारा 8,000 रुपये प्रति कुंतल एवं भारत सरकार द्वारा प्रदत्त 2,000 रुपये प्रति कुंतल, कुल 10,000 रुपये प्रति कुंतल अथवा मूल्य का 50 प्रतिशत, जो भी कम हो, की दर से अनुदान दिया जायेगा।
संकर मक्का के प्रमाणित/टुथफुल बीज, जिनकी कृषकों में अच्छी मांग/ लोकप्रियता हो तथा भारत सरकार द्वारा अधिसूचित हो, पर प्रदेश सरकार द्वारा 5,000 रुपये प्रति कुंतल अथवा मूल्य का 50 प्रतिशत, जो भी कम हो, की दर से अनुदान दिया जायेगा। इसी प्रकार संकर बाजरा के प्रमाणित/टुथफुल बीज, जिनकी कृषकों में अच्छी मांग/लोकप्रियता हो तथा भारत सरकार द्वारा अधिसूचित हो, पर भी प्रदेश सरकार द्वारा 5,000 रुपये प्रति कुंतल अथवा मूल्य का 50 प्रतिशत, जो भी कम हो, की दर से अनुदान दिया जायेगा।
वित्तीय वर्ष 2011-12 में धान, मक्का एवं बाजरा के संकर बीजों के वितरण पर निम्नवत व्यय सम्भावित हैः-
क्र.सं. फसल वितरण लक्ष्य (कु0 में) राज्य सेक्टर से देय अनुदान (रु0/कु0) अनुदान की अनुमानित धनराशि (लाख रु0 में)
1 संकर धान 32500 8000 2600
2 संकर बाजरा 4000 5000 200
3 संकर मक्का 4000 5000 200
योग 40500 3000.00
इस योजना के अन्तर्गत लघु/सीमान्त कृषकों को अनुदान दिया जायेगा, जिसमें कम से कम 25 प्रतिशत अनुसूचित जाति/जनजाति के कृषक होंगे जो लघु/सीमान्त अथवा वृहद श्रेणी के भी हो सकते हैं। चयनित प्रत्येक कृषक को एक हैक्टेयर क्षेत्र की सीमा तक ही संकर बीज पर अनुदान देय होगा। अधिकतम एक हैक्टेयर क्षेत्रफल हेतु अनुदान पर संकर धान 15 किलोग्राम, संकर मक्का 20 किलोग्राम एवं संकर बाजरा 5 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर की दर से बीज उपलब्ध कराया जायेगा।
उल्लेखनीय है कि प्रदेश में संकर बीजों के उपयोग की बढ़ावा देने की योजना वर्ष 2011-2012 में संकर धान के बीजों पर 8,000 रुपये प्रति कुंतल अथवा मूल्य का 50 प्रतिशत, जो भी कम हो, राज्य सेक्टर से अनुदान दिये जाने की नई योजना नई मांग के माध्यम से शुरु की गयी है, जो विधायिका से अनुमोदित है। उक्त योजना के अन्तर्गत अनुदान हेतु वित्तीय वर्ष 2011-2012 के आय-व्ययक में 30 करोड़ रुपये के बजट का प्राविधान है।
ऐसी स्थिति में पूर्व निर्गत शासनादेश संख्याः 1956/12-2-2009-234/ 2005 दिनांक 22 मई, 2009 द्वारा प्रमाणित बीजों पर अनुदान योजना (राज्य सेक्टर) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2009-2010 से संकर धान के टुथफुल बीज, जिनकी कृषकों में अच्छी मांग/लोकप्रियता हो तथा भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्यिगिकी विभाग द्वारा आर0 एण्ड डी0 अनुमोदित हो, के बीजों के वितरण पर मूल्य का 25 प्रतिशत अथवा 4,000 रुपये प्रति कुंतल, जो भी कम हो, की दर से अनुमन्य अनुदान को समाप्त किये जाने का निर्णय भी मंत्रिपरिषद द्वारा लिया गया है। साथ ही यह फैसला भी लिया है कि संकर धान, संकर बाजरा तथा संकर मक्का पर आगे के वर्षो में भी वर्ष 2011-2012 के अनुरुप ही अनुदान दिया जायेगा।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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