भारत निर्वाचन आयोग द्वारा फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली की वर्किंग कापी का घर घर सत्यापन बूथ लेबिल आफिसर के द्वारा 01 जुलाई से 10 अगस्त 2011 तक कराये जाने हेतु कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने नागरिकों से अपील की है कि इस सत्यापन कार्य का पूर्ण लाभ उठाये और बी.एल.ओ0 द्वारा फोटोयुक्त मतदाता सूची के घर घर सत्यापन के दौरान मतदाता सूची से मतदाता की फोटो यदि नही है तो पास पोर्ट साइज की दो रंगीन फोटो बी.एल.ओ. को 001 बी फार्म के साथ उपलब्ध करा दें। उन्होंने बताया कि 001 बी फार्म निःशुल्क बी.एल.ओ. से प्राप्त किया जा सकता है।
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी भारत सिंह ने कहा कि जो युवक/युवती दिनांक 01 जनवरी 2011 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके है परन्तु उनका नाम मतदाता सूची में सम्मिलित नही हो सका है वह भी बी.एल.ओ. से प्रारूप -6 प्राप्त कर फार्म भरकर बी. एल.ओ. को प्राप्त करा सकते है। उन्होंने बताया कि मकान संख्या, मतदाता का नाम, सम्बन्ध, सम्बन्धी का नाम लिंग, आयु पहचान पत्र संख्या आदि जिस किसी मतदाता की त्रुटिपूर्ण है, तो वह भी बी.एल.ओ. को संशोधन हेतु नोट करा दें।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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