सहायक मनोरंजन कर आयुक्त ए0पी0पाण्डेय ने बताया है कि उ0प्र0 शासन द्वारा टेलीवीजन सिग्नल रिसीवर एजेन्सियों/ दुकानों पर लाइसेंस का प्राविधान कर दिया गया है। लाइसेंस प्राप्त किये जाने हेतु नगर निगम, क्षेत्र में कार्य करने वाली टेलीविजन सिग्नल रिसीवर एजेन्सियों/ दुकानों पर रू0 दस हजार नगर परिषद क्षेत्रों में स्थित एजेन्सियों पर छः हजार रूपये एवं टाउन एरिया एवं अन्य क्षेत्रों में तीन हजार रूपये प्रतिवर्ष लाइसेंस फीस निर्धारित की गयी है। अतः ऐसे समस्त व्यक्ति / टेलीवीजन सिग्नल रिसीवर एजेन्सी/ दुकानें डी.टी.एच. कनैक्शन देने अथवा डी.टी.एच. से सम्बन्धित ऐसेसरीज आदि का व्यवसाय कर रहे है वह एक सप्ताह के अन्दर निर्धारित लाइसेंस शुल्क राजकोष में जमा कराकर जिला मजिस्ट्रेट से लाइसेंस प्राप्त कर लें। इसके पश्चात यदि कोई व्यक्ति बिना लाइसेंस प्राप्त किये उक्त कार्य करता पाया गया तो उस पर नियमानुसार दस हजार रूपये जुर्माना लगाते हुए लाइसेंस शुल्क की वसूली की जायेगी।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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