डॉ नूतन ठाकुर एवं अन्य द्वारा प्रमुख सचिव, भाषा एवं अन्य के विरुद्ध उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से सम्बंधित रिट याचिका संख्या 1440/2011 में आज दिनांक 15/07/2011 को मा० प्रदीप कान्त तथा मा० ऋतुराज अवस्थी की खंडपीठ ने अपने पूर्व के निर्णय के क्रियान्वयन हेतु दस दिनों का समय प्रतिवादीगण प्रमुख सचिव भाषा, उत्तर प्रदेश सरकार एवं अन्य को दिया है. साथ ही उच्च न्यायालय ने दस दिनों के अंदर हिंदी संस्थान की नियमावली के अनुसार वहाँ साधारण सभा और कार्यकारिणी / प्रबंधकारिणी समिति, पूर्णकालीन कार्यकारी अध्यक्ष तथा निदेशक के पदों पर नियुक्ति नहीं करने की दशा में प्रमुख सचिव भाषा को न्यायालय में स्वयं उपस्थित होने के आदेश दिये हैं. यह आदेश आज न्यायालय में वादीगण के अधिवक्ता अशोक पांडे द्वारा उच्च न्यायालय के पूर्व के आदेश दिनांक 11/02/2011 का प्रतिवादीगण द्वारा अनुपालन नहीं किये जाने की बात प्रस्तुत करने के उपरांत पारित किया गया. दिनांक 11/02/2011 को उच्च न्यायालय ने लंबे समय से चल रही रिक्तियों को दृष्टिगत करते हुए चार सप्ताह के अंदर इन पदों पर नियुक्तियों में आने वाली कठिनाईयों को न्यायालय के सामने रखने तथा यह स्पष्ट करने के आदेश दिये थे कि ये पद कितने दिनों में भर दिये जायेंगे.
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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