माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ बैंच में दि0 12.7.11 को एक जनहित याचिका (पी0आई0एल) नवाब सिंह नागर पूर्व मंत्री की ओर से उनके अधिवक्ता अनुराग कुमार सिंह द्वारा नोएडा में कृषि फार्म हाउस योजना में हुई भारी अनियमिताओं के आधार पर याचिका डाली गई थी जिसकी सुनवाई आज कोर्ट में हुई जिसमें याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता राघवेन्द्र सिंह ने दलील रखी गई जिसमें इस जमीन के अधिग्रहण में नोएडा प्राधिकरण द्वारा धारा-4 (17) आपात उपबंध (अरजेन्सी क्लांज) लगाने जिसमें किसानों को आपत्ति सुनवाई का भी कोई मौका न देकर जबरन अधिग्रहण करने का विरोध किया गया जबकि इस जमीन के अधिग्रहण में अरजैन्सी की कोई आवश्यकता नहीं थी दूसरी दलील यह दी गई कि यह जमीन नौएडा प्राधिकरण ने औद्योगिक विकास के लिए अधिग्रहण की थी और इसको कृषि फार्म हाउस बनाकर अपने मनचाहे लोगों को आवंटित कर दिया गया। जिसमें सरकार को 1200 करोड़ के राजस्व का नुकसान हुआ। इसमें प्रदेश सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता जयदीप माथुर ने इसका विरोध किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने निर्णय सुरक्षित कर लिया है।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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