रेडक्रास सोसाइटी का सदस्य बने बिना ‘‘रेड क्रास ‘‘का उपयोग अवैधानिक
रेडक्रास सोसाइटी आगरा की कलेक्ट्रेट सभागार में आहूत बैठक मे सभी सदस्यों ने कहा कि रेडक्रास चिन्ह का उपयोग केवल रेडक्रास सोसाइटी के सदस्य कर सकते हैं। रेडक्रास सोसाइटी का सदस्य बने बिना रेडक्रास चिन्ह का उपयोग अवैधानिक है। बैठक में अभियान चलाकर आई.एम. ए. के सदस्यों को रेडक्रास सोसाइटी का सदस्य बनाने के निर्देश दिये गये । सोसाइटी के सदस्यों को परिचय पत्र एवं जैकेट भी शीघ्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिये।
अपर जिलाधिकारी (नगर) अरूण प्रकाश ने निर्देश दिये कि इस वर्ष कलैण्डर आॅफ इवेन्ट के अनुसार आदेशों का पालन करते हुए मलिन बस्तियों में स्वास्थ्य शिविर लगायें। सोसायटी द्वारा जून माह में दो स्वास्थ्य शिविर आयोजित किये गये हैं। सोसाइटी के लिए एम्बुलेंस क्रय हेतु अनुमोदन के साथ समिति भी गठित की गई जिसमें आर. टी.ओ, उप जिलाधिकारी सदर, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ सचिव सोसाइटी, मुख्य कोषाधिकारी तथा अवैतनिक सचिव इण्डियन रेडक्रास सोसाइटी को नामित किया गया है।
बैठक में अवगत कराया गया कि सोसाइटी के खातें में लगभग बीस लाख रूपये की धनराशि जमा है जिसमें से पाॅच लाख रूपये एफ.डी. में जमा कराने के निर्देश दिये।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा0 राम रतन ने रेडक्रास सोसाइटी कार्यालय हेतु अपने नव निर्मित भवन हलवाई की बगीची में दो कमरे देने का आश्वासन दिया। उन्होंने बताया कि प्राथमिक विद्यालयों में जुलाई माह से प्राथमिक चिकित्सा सहायता प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जायेगें।
बैठक में डा0 निर्मल चैपडा, डा0 अशोक रैना, डा0 आशीष व्रहमभटृ, डा0 योगेश चन्द्र शर्मा, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा0बी.आर. गौतम, जिला विद्यालय निरीक्षक मनोज गिरी, डा0 मुन्ना लाल भारतीय तथा डा0 ए0 के0 गुप्ता अवैतनिक सचिव आदि उपस्थित थे।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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