फिरोजाबाद की घटना मेें अभिभावकोें ने लड़की पर दबाव डलवाकर अपराध पंजीकृत कराया
न्यायालय में लड़की ने दुराचार होने की घटना से इन्कार किया
गोरखपुर में शिखा दुबे की कथित हत्या व बलात्कार की कहानी मनगढ़ंत
उत्तर प्रदेश की माननीया मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी ने कहा कि हाल ही में कुछ महिलाओं के साथ जो दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं घटी हैं, उसमें कुछ मामलों में उनकी पार्टी व सरकार को बदनाम करने के लिए विरोधियों की राजनैतिक साजिश नजर आती है। उन्होंने कहा कि यह बात वह खासतौर से लखीमपुर जिले के घटना को लेकर कह रही हैं।
माननीया मुख्यमंत्री जी आज अपने सरकारी आवास पर मीडिया से वार्ता कर रही थीं। उन्होंने जनपद लखीमपुर की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि इस घटना को लेकर विरोधी पार्टियों के साथ-साथ दिल्ली के केन्द्रीय सरकार ने भी उनकी सरकार को बदनाम करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी, जबकि सी0बी0सी0आई0डी0 की जांच रिपोर्ट में अभी तक जो तथ्य सामने उभर कर आये हैं वह विपक्षी पार्टियों द्वारा दिये जा रहे बयानों से पूरी तरह भिन्न है। इससे यह बात स्वयं ही साबित हो जाएगी कि विपक्षी पार्टियों द्वारा घिनौनी राजनीति से प्रेरित होकर जो आरोप लगाये गये है, वह पूरी तरह से निराधार व मनगढं़त हैं।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसी प्रकार जनपद फिरोजाबाद की घटना पर भी विपक्षी दलों द्वारा बेबुनियाद आरोप लगाये गये। उन्होंने कहा कि जनपद फिरोजाबाद के थाना सिरसागंज के श्री ईद अली निवासी मियां बाजार की पुत्री के साथ इसी गांव के सानू पुत्र मुस्तकीम व गटुआ पुत्र आला द्वारा गांव के बारात घर में दुराचार करने की रिपोर्ट की गयी। इस मामले में अभियुक्त सानू को गिरफ्तार किया गया। विवेचना से यह ज्ञात हुआ कि लड़की का सम्बन्ध पहले से सानू के साथ था और वे दोनों साथ रहना चाहते थे, जिसकी जानकारी होने पर अभिभावकों द्वारा लड़की पर दबाव डलवाकर अपराध पंजीकृत कराया गया।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि दुःख की बात है कि इस घटना को मीडिया ने सामूहिक दुराचार के रूप में प्रमुखता से प्रचारित-प्रसारित किया, जबकि लड़की द्वारा आज न्यायालय के समक्ष दिये गये बयान में अपने साथ किसी दुराचार की घटना से स्पष्ट इंकार करते हुए कहा है कि उसके साथ कोई दुराचार नहीं हुआ है और वह स्वयं सानू के साथ भाग जाने की तैयारी में थी।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने जनपद फर्रूखाबाद की घटना के सम्बन्ध में जानकारी देते हुए बताया कि पप्पू यादव की पत्नी निवासी बसायतपुर थाना कमालगंज 19/20 जून, 2011 की रात्रि को शौच के लिए बाहर गई थी, जहां गांव के राजू यादव व उसके दोस्त राजेन्द्र यादव ने उनके साथ छेड़खानी की। उसके चिल्लाने पर उसके पति श्री पप्पू यादव पु़त्र श्री रामनरेश डंडा लेकर मारने दौड़े। इस पर राजेन्द्र ने गोली चला दी जो पप्पू के बजाय उनकी पत्नी को लग गई और वे घायल हो गई। पप्पू यादव ने डंडे से राजीव के सिर पर वार किया, जिससे उसकी घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई। अभियुक्त पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने जनपद गोरखपुर में हुई घटना का हवाला देते हुए कहा कि शिखा दुबे की कथित हत्या के संबंध में विवेचना से यह तथ्य पाया गया कि शिखा दुबे ने 15 अप्रैल 2011 को दीपू यादव से विवाह किया तथा घर वालांे के द्वारा आपत्ति के कारण अपने साथियों के साथ साजिश रचकर सोनभद्र से पूजा नाम की लड़की को बुलाकर उसकी हत्या कर दी। साजिश करने वालों ने पूजा को शिखा के वस्त्र पहनाकर शिखा की हत्या, बलात्कार की कहानी गढ़ी। पुलिस द्वारा शिखा दुबे के जिन्दा बरामद कर तथा पूरे तथ्य की जानकारी कर अभियुक्त दीपू यादव को जेल भेजा गया है। प्रकरण की अग्रेतर विवेचना की जा रही है।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जनपद एटा में 19 जून, 2011 को थाना निधौलीकला क्षेत्र के गांव सभापुर में शिशुपाल यादव की पत्नी के घर 05 बदमाश घुस आए, इनमें से सुनील यादव, सुमन यादव व मुलायम सिंह यादव को महिला ने पहचान लिया और अपने भाई को बताया कि सुनील यादव ने उसके साथ दुराचार किया है और सुमन व मुलायम सिंह ने उसका साथ दिया है। इसके बाद अभियुक्तों द्वारा मिट्टी का तेल डालकर उसे जला दिया गया। महिला की अस्पताल में उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। थानाध्यक्ष निधौलीकला नरेन्द्र पाल सिंह को लापरवाही बरतने के लिए निलम्बित कर दिया गया है।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने बताया कि जनपद कन्नौज के थाना गुरसहायगंज में 14 जून, 2011 को सायं लड़की शौच के लिए घर से बाहर गई हुई थी, उसी समय गांव के ही कुलदीप पुत्र श्री कुंवर सिंह नोनिया उम्र 18 वर्ष तथा निरंजन यादव पुत्र अरविन्द यादव उम्र 17 वर्ष लड़की के साथ छेड़छाड़ की तथा उस पर चाकू और डन्डों से प्रहार किया एवं जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में दोनो आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। घटना के मामले में लापरवाही बरतने के लिए उपनिरीक्षक तथा आरक्षी को निलम्बित किया जा चुका है।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 20 वर्षीया लड़की जो थाना कर्नलगंज, कानपुर नगर की रहने वाली है, ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि 17 जून, 2011 को इनको दो लोगों ने नशीली मिठाई खिलाकर हिन्दू होटल, रावतपुर ले गये जब उसे होश आया तो लड़कों ने धक्का दे दिया, जिससे उसके सिर पर चोट आ गई। होटल वालों ने उसे कमरे में बंद कर दिया और बाहर निकलने पर जान से मारने की धमकी दी। लड़की का मेडिकल परीक्षण कराया गया। मेडिकल रिपोर्ट में बाहर व अन्दरूनी चोट के निशान नहीं पाये गये। अब तक की जांच व पूछताछ से पता चला है कि अशफाक ने पति-पत्नी के रूप में होटल का कमरा बुक कराया था और वहां रूके थे और रात्रि में वह लड़के के साथ होटल छोड़कर बाहर चली गई थी। इस कमरे में 18 जून, 2011 को दो व्यक्ति महेश चन्द्र व महबूब रूके थे, इस प्रकार लड़की का यह कथन कि वह दो दिन होटल में रूकी थी, झूठा पाया गया। इस मामले में अभियुक्त की तलाश में पुलिस टीम इटावा तथा सम्भावित स्थानों पर जांच कर रही है।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने बताया कि जनपद बागपत ग्राम ढिकौली थाना चांदीनगर के श्री कृष्ण पाल की पुत्री के साथ 29 मई, 2011 को दुराचार की घटना की रिपोर्ट हुई, जिसमें मनोज पुत्र देवेन्द्र व सतीश पुत्र महक सिंह निवासीगण ढिकौली के विरूद्ध मुकदमा दर्ज हुआ। विवेचना के दौरान सुनील पुत्र शेषपाल, राजीव पुत्र राजकुमार के नाम भी प्रकाश में आये। अभियुक्त मनोज को जेल भेजा जा चुका है तथा थानाध्यक्ष चांदीनगर व एक आरक्षी को निलम्बित कर दिया गया है।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जनपद गोण्डा के कैथोली गांव के श्री राजेश की पुत्री 17 जून, 2011 को सायं 3.00 बजे रेलवे की पटरी के किनारे शौच के लिए गयी थी। 19 जून, 2011 को सायं 5.00 बजे लड़की का शव गन्ने के खेत में पड़ा मिला, जिसकी हत्या का आरोप इसी गांव के मिठाईलाल, गोविन्द व ननके पर लगाया गया है। इस मामले में तत्परता से कार्यवाही करते हुए अभियुक्त ननके व मिठाईलाल को गिरफ्तार कर लिया गया है, तीसरे अभियुक्त की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है।
जनपद महामाया नगर के थाना सिकन्दराराऊ क्षेत्र के ग्राम गढ़ी बुन्दू खाँ के श्री गुलाब सिंह ने 20 जून, 2011 को अपनी पुत्री के साथ गांव के ही लवलेश व सुनील नामक दो लड़कों द्वारा बहला-फुसलाकर ज्वार के खेत में बुरा काम करने की दी गयी सूचना पर थाना सिकन्दराराऊ में भारतीय दण्ड संहिता की धारा-376 के अन्तर्गत दोनों लड़को पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। पीड़ित लड़की का जिला महिला चिकित्सालय हाथरस में डाॅक्टरी परीक्षण कराया गया, जिसमें बलात्कार की पुष्टि नहीं हुई। डाॅक्टरी रिपोर्ट के आधार पर अभियोग को धारा-354 में परिवर्तित कर दिया गया है। दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है।
जनपद सीतापुर में श्री शरफुद्दीन पुत्र श्री अलीशेर निवासी ग्राम गौनापुर मजरे जहांगीराबाद थाना सदरपुर द्वारा 20 जून, 2011 को थाना सदरपुर पर अपनी पुत्री जिसकी उम्र लगभग 13 वर्ष है, के साथ किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बलात्कार एवं हत्या किये जाने की सूचना दी गयी। इस प्रकरण मंे आज पुलिस ने अभियुक्त मनोज पुत्र राम नरायण भार्गव को गिरफ्तार कर लिया है।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इस प्रकार हाल ही में घटित कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं में जिन भी लोगों द्वारा महिलाओं व बच्चियों के साथ घिनौनी हरकत की गयी है उनके खिलाफ सरकार द्वारा तेजी से और सख्त कार्यवाही की गयी है। उन्होंने कहा इन घटनाओं से सम्बन्धित कई अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है तथा जिन मामलों में पुलिस कर्मियों द्वारा लापरवाही बरती गयी है वहां उनके विरूद्ध भी सख्त कार्यवाही की गयी है। उन्होंने कहा कि कुछ मामलों में उनकी पार्टी व सरकार को बदनाम करने के लिए भी विरोधियों की राजनैतिक साजिश नजर आती है।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com