प्राथमिकी दर्ज करने में विलम्ब के लिए दोषी उपनिरीक्षक तथा आरक्षी पहले ही निलम्बित किये जा चुके हैं
एक राजनीतिक पार्टी में सक्रिय दोनों युवक दबंग परिवार से हैं
उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि जनपद-कन्नौज थाना-गुरसहायगंज के गांव-भुड़पुरवा मौजा डुडवा बुजुर्ग की घटना के लिए जिम्मेदार दोनों युवको को शीघ्र गिरफ्तार कर उनके विरूद्ध सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्राथमिकी दर्ज करने में विलम्ब के लिए जिम्मेदार उपनिरीक्षक श्री शिव शंकर सिंह तथा कार्यलेख पर मौजूद आरक्षी श्री फखरूद्दीन को दोषी मानते हुए पहले ही निलम्बित किया जा चुका है।
प्रवक्ता ने कहा कि छेड़छाड़ करने वाले दोनों युवक एक राजनीतिक पार्टी विशेष में सक्रिय व दबंग परिवार से हैं इसीलिए उनका मनोबल काफी बढ़ा हुआ है। उन्होंने स्पष्ट किया कि शासन स्तर से स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि अपराधी चाहे कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो या उसका सम्बन्ध किसी पार्टी अथवा संस्था से हों, उसके विरूद्ध ऐसी कठोर कार्यवाही की जाए, ताकि आगे कोई इस प्रकार का अपराध करने की हिम्मत न करे।
प्रवक्ता ने कहा कि इस घटना में यद्यपि उपनिरीक्षक गांव में छानबीन के लिए पहुंच गये थे, लेकिन उनके स्तर से अभियोग पंजीकृत करने में विलम्ब किया गया। इसलिए उनके विरूद्ध कार्यवाही की गयी। उन्होंने कहा कि शासन का स्पष्ट निर्देश है कि ऐसी घटनाओं को गम्भीरता से लेते हुए तत्काल आवश्यक कदम उठाये जायें। उन्होंने आगाह किया है कि कार्यवाही में देरी करने पर जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जायेगी।
प्रवक्ता ने बताया कि जिला पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार गत 14 जून, 2011 को सायं 06ः00 बजे लड़की शौच के लिए घर से बाहर गयी हुई थी। उसी समय गांव के ही कुलदीप पुत्र कुंवर सिंह नोनिया उम्र 18 वर्ष तथा निरंजन पुत्र अरविन्द यादव उम्र 17 वर्ष द्वारा लड़की के साथ छेड़छाड़ की गयी। लड़की द्वारा विरोध करने पर उस पर चाकू-डण्डों से प्रहार किया गया तथा जान से मारने की धमकी दी गयी।
प्रवक्ता ने बताया कि पीड़ित लड़की का चिकित्सकीय परीक्षण सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गुरसहायगंज में कराया गया। आंख में गम्भीर चोट होने के कारण उसे जिला अस्पताल रिफर कर दिया गया। बाद में पीड़िता को कानपुर हैलेट अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। उन्हांेने बताया कि लड़की के पिता द्वारा दी गयी लिखित सूचना के आधार पर दोनों व्यक्तियों के विरूद्ध थाना-गुरसहायगंज में मु0अ0सं0-360/2011 धारा-354, 324, 504, 506, 307 भा0द0वि0 का अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। उपनिरीक्षक द्वारा घटना स्थल के निरीक्षण व छानबीन तथा पीड़िता के बयान के आधार पर उक्त धाराओं के अतिरिक्त धारा-376/511 भा0द0वि0 को भी जोड़ दिया गया है।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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