जिले का कोई भी थाना कोतवाली अब शिकायत कर्ता को बैंरग वापस नहीं कर पाएगा। शिकायत आने पर उसकी रिपोर्ट दर्ज करने के बाद हर शिकायत कर्ता को एक रसीद देनी होगी। रसीद पर बाकायद तिथि क्रंमाक जांच अधिकारी का नाम दर्ज होगा। यदि निस्तारण नहीं हुआ तो शिकायत कर्ता इस संबंध में उच्चाधिकारियों को अवगत करवा सकता है। एसपी लवकुमार ने कहा कि प्रत्येक क्षेत्र में प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति की जा चुकी है। स्वयं जिलाधिकारी महोदय उनके साथ मैं स्वयं तथा अन्य आला अधिकारी थाना दिवस पर भ्रमण करते रहेगे। इससे किसी भी शिकायत को एक सप्ताह या ज्यादा से ज्यादा एक पखवारा निर्धारित किया गया है। अब रसीद व्यवस्था से थाना की जवाबदेही बन गई है। जिससे थानाध्यक्ष को टालना संभव नहीं होगा।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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