अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) जगदीश ने बताया हैं, कि जनपद के ग्रामीण अंचल की वर्तमान संवेदनशील एवं परिस्थितियों को देखते हुए व्यापक जनहित शांति व्यवस्था एवं कानून व्यवस्था के हित में 30 मई से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू हैं। जो कि 29 जुलाई, 11 तक लागू रहेंगी।
उन्होंने आदेश में कहा हैं कि किसी प्रकार का प्रदर्शन अथवा जुलूस बिना अनुमति के नही करेंगे। कोई भी व्यक्ति जिले के ग्रामीण अंचल के क्षेत्र में किसी प्रकार के शस्त्र लेकर नही चलेगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक मार्ग पर न तो जाम लगाएगा और न ही अन्य किसी को जाम लगाने के लिए पे्ररित करेंगा। कोई भी व्यक्ति प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से ऐसा कोई कार्य नही करेगा जिससे साम्प्रदायिक सौहार्द बिगडे और कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो।
निषेधाज्ञा आदेश में निर्देश दिये हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी शासकीय योजनाओं एवं अन्य जनहित उपयोगी होर्डिंग्स को क्षतिग्रस्त नही करेगा। कोई भी किसी प्रकार की अफवाह नही फैलायेगा और न ही ऐसा करने के लिए पे्ररित करेंगा।
उन्होंने कहा है कि जनपद के ग्रामीण अंचल में कोई भी व्यक्ति या राजनैतिक दल न तो ऐसे क्रिया कलाप करेंगा और न अन्य को पे्ररित करेंगा जो कि जातियों, सामुदायों, समूहों, विभिन्न मताबलम्बियों के मध्य तनाव व वैमनस्य उत्पन्न करें।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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