आगरा उ0 प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार 26.6.2011 रविवार को प्रातः 9ः00 बजे से अपरान्ह 1ः00 बजे तक दीवानी परिसर आगरा में एक मेगा लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है जिसमें निगोशियेबल इंस्टूमेन्ट एक्ट की धारा 138 तथा भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत लम्बित वादों का निस्तारण किया जायेगा। इसके अतिरिक्त इस लोक अदालत में पारिवारिक वाद, श्रम विभाग के वाद, उपभोक्ता फोरम के वाद एवं फौजदारी वादों का भी निस्तारण किया जायेगा।
लघुवाद न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उमेश प्रकाश ने बताया है कि इसी प्रकार समस्त तहसील मुख्यालयों पर, जिला अधिकारी के अन्तर्गत समस्त ए.डी.एम., एस.डी.एम., चकबंदी अधिकारी सम्बन्धित राजस्व, चकबंदी एवं फौजदारी वादों का 26.6.2011 रविवार को प्रातः 9ः00 बजे से अपरान्ह 1ः00 बजे तक लोक अदालत आयोजित कर निस्तारण किया जायेगा।
उन्होंने सम्बन्धित पीठासीन अधिकारियों से अनुरोध किया है कि उक्त दिवस में नियत लोक अदालत में अधिक से अधिक मामले निरस्त करके पक्षकारों को सूचित किया जाये और इस प्रकार नियत किये गये वादों की सूची उनके कार्यालय को दिनांक 18.6.2011 तक आवश्यक रूप से प्रेषित करवाना सुनिश्चित करें।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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