भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निरन्तर पुनरीक्षण के अन्तर्गत विधान सभा फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियांे का कार्य चल रहा है जिनकी आयु 1.1.2011 को 18 वर्ष पूर्ण हो या इससे अधिक हो और नाम मतदाता सूची में अंकित नही है वे नाम बढ़ाने हेतु फार्म-6 नाम हटाये जाने हेतु फार्म-7 एवं किसी त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि के संशोधन हेतु फार्म-8 एवं उसी विधान सभा में एक मतदेय स्थल से दूसरे मतदेय स्थानान्तरण हेतु फार्म-8क भरकर मतदेय स्थल नियुक्त बूथ लेविल आफिसर अथवा सम्बन्धित तहसील में स्थापित मतदाता पंजीकरण केन्द्र पर नियुक्त कर्मचारी के पास किसी भी कार्य दिवस में जमा कर सकते है। उक्त के अतिरिक्त ऐसे मतदाता जिनकी मतदाता सूची में फोटो अंकित नही है वे फार्म-001बी भरकर निःशुल्क पहचान पत्र प्राप्त कर सकते है एवं जिनकी फोटो मतदाता सूची में अंकित है किन्हीं कारणों से मतदाता के पास मतदाता पहचान पत्र उपलब्ध नही है और डुप्लीकेट पहचान पत्र चाहते है। डुप्लीकेट पहचान पत्र हेतु रूपया 15 शुल्क जमा करते हुये फार्म-002 भरकर अपने सम्बन्धित बूथ लेबिल आफिसर अथवा अपनी तहसील में स्थापित मतदाता पंजीकरण केन्द्र पर जमा कर सकते है। मतदाता सूची में निःशुल्क निरीक्षण हेतु सम्बन्धित बूथ लेबिल आफिसर एवं तहसील में स्थापित मतदाता पंजीकरण केन्द्र पर उपलब्ध है।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com