हरदोई - सीजीएम कोर्ट हरदोई थाना पिहानी क्षेत्र ग्राम हाजीपुर मनका तन्नू उम्र 80 वर्ष तथा उसके पुत्र सत्यपाल, बहादुर, छुटक्के का मारपीट का मामला 1999 से दर्ज था। सोमवार को चारों अभियुक्तों की उपस्थिति में सीजीएम ने अभियुक्तों को तीन साल की सजा और 2500 जुर्माना की सजा सुनाई वृद्ध तन्नू सजा सुनते समय तबियत बिगड़ी और गिर पड़ा। संभालने के पूर्व ही उसकी मृत्यु हो गई। घटना घटित होते ही वादकारी तथा उनके वकील हंगामा करके तोड़फोड़ करने लगे। फर्नीचर और शीशे तोड़ दिए। मृतक के बेटों ने मृत्यु का कारण सदमा बताया। जिला जज ओपी वर्मा, एडीएम राकेश मिश्रा, सिटी मजिस्ट्रेट अरूण कुमार शुक्ला, शहर कोतवाल राजेश सिंह खबर मिलते ही वकीलों को शांत करने एवं व्यवस्था बनाएं रखने को कहा। चैकी प्रभारी और अधिवक्ताओं के साथ नोकझोंक धक्का मुक्की से हंगामा बढ़ता चला गया। अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद जिलाधिकारी अवधेश कुमार राठौर, तथा पुलिस अधीक्षक लवकुमार भी स्थिति बिगड़ने की सूचना पाकर तत्काल घटना स्थल पर आ गए। और मामला तूल ने पकड़े समाधान निकालने की कोशिश करने लगे। अधिवक्ता नारेबाजी कर रहे है। न्यायालय परिसर में वृद्ध की मृत्यु पर सूचना बार कौसिंल आॅफ यूपी के अध्यक्ष रमाकांत मिश्रा एवं उपाध्यक्ष पीआर आर्या को भी दे दी गई। जिला जज ओपी वर्मा ने पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराने का भरोसा दिलाया। तब कही अधिकारियों से प्रयासों से जिनमें जिलाधिकारी ए.के सिंह राठौर एसपी लवकुमार, अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद ने जिला जज से वार्ता करके पोस्टमार्टम के बाद उसकी रिपोर्ट आने पर निष्पक्ष जाचं के द्वारा दोषियों को सजा दी जाएगी इन सबके मध्य में स्थिति पर नजर रखने कानून व्यवस्था न बिगड़े पीएसी बुलाकर पूरा कचेहरी परिसर छावनी में बदल गया। और उधर अधिवक्ता संघ से आपात बैठक आज बुला रखी है।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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