हरदोई - निकाय चुनाव की तैयारी में प्रशासन पूरी तरह से चुस्त दुरूस्त करने में लगा है। मतदान केंद्रो का जायजा राजनैतिक पार्टीयों के साथ विचार विमर्श उनकी आपत्तियों पर सुनवाई तथा निराकरण कही कोई कमी न रह जाएं मतदाता का नाम दर्ज है या नहीं पूरी जानकारी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता है। उसी तरह चुनाव आयोग भी अपनी तैयारियों पर पारदर्शिता से नियम लागू कर रहा है। सार्वजनिक स्थलों पर होर्डिग पोस्टर चस्पा न किए जाए किसी निजी भवन या अहाता या परिसर बगैर उसके मालिक के अनुमति के प्रयोग न किया जाए। राजमार्ग या सड़क मार्ग को दर्शित करने वालो पत्थरों पर प्रचार सामग्री न लगाई जाए। बाजार या सार्वजनिक स्थल पर रैली या मीटिंग न की जाए। जब तक सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमति न प्रदान कर दी जाए। रैली या मीटिंग की सूचना पुलिस अधिकारियों को देनी अनिवार्य है। कोई भी उम्मीदवार ऐसा काम न करे जिससे किसी की भावना आहत होती हो। ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग रात के दस बजें के बाद कदापि न किया जाए।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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