उत्तर प्रदेश सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय के दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र एवं छात्राओं को छात्रवृत्ति वितरण हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 में प्राविधानित 2.50 करोड़ रुपये की धनराशि सम्पूर्ण वर्ष की आवश्यकता हेतु स्वीकृत करते हुए निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण के निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी है।
यह जानकारी अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा जारी शासनादेश में दी गई है। शासनादेश के अनुसार जिन विद्यालयों या मदरसों के विरूद्ध छात्रवृत्ति के भुगतान में अनियमितताओं की शिकायत मिली है उन विद्यालयों और मदरसों के छात्र व छात्राओं को छात्रवृत्ति का भुगतान छात्र/छात्राओं की वास्तविक संख्या का पूर्ण सत्यापन कराकर ही किया जायगा। यदि फिर भी धनराशि के वितरण में किसी प्रकार की अनियमितता सामने आती है तो इसके लिये निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
दी गई शर्तों एवं प्रबन्धों में यह भी बताया गया है कि धनराशि का आवंटन किसी प्रकार के व्यय का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय संग्रहों तथा स्थाई आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। इसके साथ ही कोषागार से धनराशि का आहरण मासिक आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा धनराशि को आहरित कर बैंक या डाकघर में जमा नहीं किया जायेगा।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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