उत्तर प्रदेश सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय के दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति के वितरण हेतु चालू वित्तीय वर्ष में प्राविधानित धनराशि सत्तरह करोड़ रुपये स्वीकृत करते हुए निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण के निवर्तन पर रखने की स्वीकृति प्रदान की है।
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से जारी शासनादेश के अनुसार कोषागार से धनराशि का आहरण मासिक आवश्यकतानुसार किया जायेगा और धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर में जमा नहीं किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय धनराशि के विवरण प्रत्येक तीन माह पर शासन को उपलब्ध करायें जायेंगे तथा वित्तीय वर्ष के अन्त में सम्पूर्ण धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
जारी शासनादेश के अनुसार जिन विद्यालयों एवं मदरसों के विरूद्ध छात्रवृत्ति के भुगतान में अनियमितता की शिकायत हो उनमें छात्रवृत्ति की धनराशि की अनियमितताओं की प्रबल सम्भावना को दृष्टिगत रखते हुए उन विद्यालयों एवं मदरसों के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति का भुगतान विद्यार्थियों की वास्तविक संख्या का पूर्ण सत्यापन कराकर ही किया जायेगा। यदि फिर भी धनराशि के वितरण में किसी प्रकार की अनियमितता प्रकरण में आती है तो इसके लिये निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
जारी शासनादेश के अनुसार धनराशि का आवंटन किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं होता है। अतः जिन मामलों में राज्य सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय से पूर्व स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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