रतनेश हत्याकाण्ड के पांच अिÒयुक्तों को एएसजे कोर्ट न. एक के जज दयाराम ने आज दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनीयी जबकि तथा दूसरे पक्ष के तीन आरोपियों को बरी कर दिया।
वादी मुकदमा अखिलेश तिवारी निवासी दमोदरा थाना रामपुर ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि पुरानी रञ्जिश के कारण गांव के दिनेश सिंह, शंकर सिंह, बब्बू सिंह, Òूपेन्द्र सिंह व छविनाथ सिंह ने गत 8 मार्च 2004 को लाठी डण्डा, कट्टा लेकर आये और मेरे पिता ित्रलोकी को गोली मार दिया तथा मुझे व मेरे छोटे Òाई रतनेश को लाठी डण्डे से मारा जिससे रतनेश की मौत 11 मार्च 2004 को वाराणसी के अलखनन्दा अस्पताल में हो गई। अदालत ने दिनेश सिंह, शंकर सिंह, बब्बू सिंह, Òूपेन्द्र सिंह व छविनाथ निवासीगण दमोदरा थाना रामपुर इस हत्याकाण्ड का दोषी करार देते हुए धारा 302 में आजीवन कारावास एवं 10 हजार अर्थदण्ड व धारा 307 में 10 साल की कैद 6 हजार जुर्माना एवं जुर्माना न आ करने पर 10 माह की कैद की सजा सुनाई तथा मारपीट करने के आरोपी ित्रलोकी अखिलेश व अवधेश निवासीगण दमोदरा थाना रामपुर को बरी कर दिया।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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