उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के अन्तर्गत थाना रूपई डीहा में 17 जनवरी, 2011 को सीमा सुरक्षा बल द्वारा पकड़े गये चीन के तीन नागरिकों के विरूद्ध पञ्जीकृत किये गये मुकदमा अपराध संख्या - 22/11, धारा-14 फारेनर एक्ट व 3(3) पासपोर्ट एक्ट (भारत में प्रवेश अधिनियम 1920) के सम्बन्ध में, भारत सरकार के विदेश मन्त्रालय द्वारा दी गई अनापत्ति के पश्चात्, चीन के राजदूत ने कल 28 मार्च, 2011 को कैबिनेट सचिव तथा आज 29 मार्च, 2011 को पुलिस महानिदेशक से मुलाकात की।
चीन के राजदूत को पुलिस महानिदेशक द्वारा इस प्रकरण के तथ्यों से अवगत कराया गया तथा यह बताया गया कि विवेचना के उपरान्त तीनों चीनी नागरिकों के विरूद्ध इन अभियोगों में आरोप पत्र सक्षम न्यायालय में दाखिल कर दिया गया है।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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