उत्तर प्रदेश राज्यपाल द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद-200 में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए “उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक 2011´´ पर अनुमति प्रदान कर दी गई है। यह राज्य का अधिनियम बन गया है। इस अधिनियम से राज्य सरकार के 95 विभागों को 1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2012 तक राज्य के समेकित निधि से आवण्टित धनराशियों को भुगतान एवं व्यय करने की अनुमति प्रदान की गई है। यह धनराशि कुल-180045,48,83,000 रूपये (एक लाख अस्सी हजार, पैतालीस करोड़ अड़तालीस लाख तिरासी हजार रूपये मात्र) की है।
यह जानकारी विशेष सचिव विधायी उत्तर प्रदेश ने दी है।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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