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उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक 2011, राज्य का अधिनियम बना

Posted on 17 March 2011 by admin

उत्तर प्रदेश राज्यपाल द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद-200 में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए “उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक 2011´´ पर अनुमति प्रदान कर दी गई है। यह राज्य का अधिनियम बन गया है। इस अधिनियम से राज्य सरकार के 95 विभागों को 1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2012 तक राज्य के समेकित निधि से आवण्टित धनराशियों को भुगतान एवं व्यय करने की अनुमति प्रदान की गई है। यह धनराशि कुल-180045,48,83,000 रूपये (एक लाख अस्सी हजार, पैतालीस करोड़ अड़तालीस लाख तिरासी हजार रूपये मात्र) की है।

यह जानकारी विशेष सचिव विधायी उत्तर प्रदेश ने दी है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

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