राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार 27 मार्च 2011 रविवार को प्रात: 11:00 बजे से संाय 4:00 बजे तक दीवानी न्यायालय परिसर में मेगा लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है । जिसमें निोिशयेबिल इंस्ट्रमेन्ट एक्ट की धारा 138 तथा भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत लिम्बत वादों का निस्तारण किया जायेगा। इसके अतिरिक्त इस लोक अदालत में मोटर दुघZटना प्रतिकर के वाद, परिवार न्यायालय के वाद, दीवानी वाद, कारपोरेशन अपीलें, वन विभाग के वाद, उपभोक्ता फोरम के वाद एवं फौजदारी के वादों का भी निस्तारण सुलह-समझौते के आधार पर किया जायेगा।
इसी प्रकार समस्त तहसील मुख्यालयों पर जिलाधिकारी के अन्तर्गत समस्त ए.डी.एम., एसडीएम, चकबन्दी अधिकारी(बन्दोवस्त) से सम्बन्धित राजस्व, चकबन्दी एवं फौजदारी मामलों भी दिनांक 27.3 2011 रविवार को प्रात: 11:00 बजे से सांय 4:00 बजे तक लोक अदालत आयोजित कर सुलह समझौते के आधार निस्तारित किये जायेगें।
मोटर दुघZटना प्रतिकर से सम्बन्धित मामलों के निस्तारण हेतु पूर्व परीक्षण गोश्ठी 24.3.2011को लंच के बाद दीवानी परिसर स्थित सभा कक्ष में आयोजित की जायेगी।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव/ सी.जे.एस. उमेश प्रकाश ने इस सम्बन्ध में सम्बन्धित पीठासीन अधिकारियों से अनुरोध किया है कि उक्त दिवस में नियत लोक अदालत में अधिक से अधिक मामले नियत करके पक्षकारों को सूचित किया जाये और नियत किये गये वादों की सूची उनके कार्यालय को 22 मार्च 2011 तक आवश्यक रूप से प्रेशित करवाना सुनििश्चत करें।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
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